Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: HC On Pregnant Working Women: मौलिक अधिकार : गर्भवती कामकाजी महिलाएं मातृत्व लाभ की हकदार, कोर्ट ने कहा – संस्था बेबुनियाद आरोप लगाने की बजाय सहानुभूति बरतें
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand NewsNATIONALदेश

HC On Pregnant Working Women: मौलिक अधिकार : गर्भवती कामकाजी महिलाएं मातृत्व लाभ की हकदार, कोर्ट ने कहा – संस्था बेबुनियाद आरोप लगाने की बजाय सहानुभूति बरतें

Veena Chakravarty
Last updated: 2023/08/24 at 8:15 PM
Veena Chakravarty
Share
3 Min Read
SHARE

गर्भवती कामकाजी महिलाएं मातृत्व लाभ की हकदार हैं और उनके रोजगार की प्रकृति के कारण उन्हें मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017 के तहत राहत से वंचित नहीं किया जा सकता है।

READ MORE: RAIPUR BREAKING : हॉस्टल के बाथरूम में मिली छात्रा की लाश, हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी की थी स्टूडेंट 

- Advertisement -

“बच्चे को जन्म देने की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है जो देश का संविधान अपने नागरिकों को अनुच्छेद 21 के तहत देता है। इसके अलावा, बच्चे को जन्म देने का विकल्प इस मौलिक अधिकार का विस्तार है। हालांकि, किसी प्रक्रिया या कानून के हस्तक्षेप के बिना किसी महिला द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में बाधा डालना न केवल संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि सामाजिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के भी खिलाफ है।”

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

पारिवारिक जीवन और करियर में प्रगति के बीच चयन करने के लिए

- Advertisement -

ज‌स्टिस सिंह ने कहा कि अगर आज के युग में, एक महिला को अपने पारिवारिक जीवन और करियर में प्रगति के बीच चयन करने के लिए कहा जाता है, तो उसे पेशेवर जीवन और व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ने के साधन प्रदान न करके “हम एक समाज के रूप में विफल होत हैं”। कोर्ट ने दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ संविदा पर रोजगार प्राप्‍त एक गर्भवती महिला को राहत देते हुए ये टिप्पणियां की, जो नियमित महिला कर्मचारियों पर लागू होने वाले लगातार मातृत्व लाभ की मांग कर रही थी।

- Advertisement -

मातृत्व लाभ अधिनियम से उत्पन्न लाभ प्रदान करता है

मातृत्व लाभ के लिए उसके अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि कानूनी सेवा प्राधिकरणों के लिए मातृत्व लाभ देने का कोई प्रावधान नहीं था। जस्टिस सिंह ने कहा कि जबकि डीएसएलएसए ने स्वीकार किया कि वह अपने स्थायी या नियमित कर्मचारियों को मातृत्व लाभ अधिनियम से उत्पन्न लाभ प्रदान करता है, वह संविदा कर्मचारियों को ऐसे लाभों से वंचित कर रहा है। यह देखते हुए कि प्राधिकरण को याचिकाकर्ता को मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत अन्य समान स्थिति वाले कर्मचारियों के समान लाभ और राहतें बढ़ानी चाहिए थीं, अदालत ने डीएसएलएसए को कानून के अनुसार गर्भावस्था के कारण महिला के पक्ष में अर्जित सभी चिकित्सा, मौद्रिक और अन्य लाभ जारी करने का निर्देश दिया।

 

 

TAGGED: #indianlaw, #judiciary, #law, #lawfirm, #lawschool, #lawstudent, #lawstudents, #lawyer, #lawyerlife, #lawyers, #lawyersofinstagram, #legalnews, #supremecourt, #supremecourtofindia, ADVOCATE, COURT, HIGHCOURT, INDIA, JUSTICE, legal, new cji of india
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article WFI's Suspension: पहलवानों के लिए बड़ा झटका; भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता सस्पेंड, जानिए क्या है वजह WFI’s Suspension: पहलवानों के लिए बड़ा झटका; भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता सस्पेंड, जानिए क्या है वजह
Next Article Actress Seema Deo passed away : नहीं रही एक्ट्रेस सीमा देव; 81 साल की उम्र में हुआ निधन, कई सुपरहिट फिल्मों में कर चुकी हैं काम  Actress Seema Deo passed away : नहीं रही एक्ट्रेस सीमा देव; 81 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

Latest News

एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत गरियाबंद पुलिस ने लगाए 2000 से अधिक पौधे, पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प
Grand News June 5, 2025
CG NEWS: HSRP नंबर प्लेट लगाने के लिए रायगढ़ जिले में विशेष शिविर, अब तक 20 हजार वाहनों में लग चुकी है प्लेट
Grand News छत्तीसगढ़ रायगढ़ June 5, 2025
CG NEWS: जनपद अध्यक्ष पर भेदभाव के आरोप, कांग्रेस सदस्यों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
Grand News छत्तीसगढ़ रायगढ़ June 5, 2025
CG NEWS: गरियाबंद जिले में शिक्षकों और शालाओं का व्यापक युक्तियुक्तकरण, 214 स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना
Grand News गरियाबंद छत्तीसगढ़ June 5, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?