रायपुर लॉक डॉउन की स्थिति में मालवाहकों को भारी परेशानियों का स्मना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में परिवहन विभाग ने सभी जिला कलेक्टर और परिवहन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक को एक आदेश जारी किया है.
जिसमें किसी भी माल वाहकों को अंतरराज्यीय मार्ग पर ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं, साथ जारी आदेश में यह भी कहा गया है वाहान में माल लोड हो की ना हो उसे आने जाने से रोका ना जाए. यह आदेश परिवहन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह की ओर से जारी किया गया है। इसके अलावा परिवहन विभाग की ओर से मालवाहकों के ड्राइवर और क्लीनरों को उनकी निवास से ट्रकों तक आने जाने की सुविधा प्रदान की जाए.
मालवाहकों के लिए अच्छी खबर : आवशयक सामग्री का परिवहन करने वाले मालवाहकों को नहीं लगेगा अलग से अनुमति, परिवहन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत ने जारी किया ये निर्देश…..जानिए क्या है निर्देश में
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