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बड़ी खबर : शादी पार्टी या अन्य आयोजनों में लगा सकेंगे DJ, इन नियमों का करना होगा पालन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश 

Poonam Shukla
Last updated: 2020/08/27 at 7:52 PM
Poonam Shukla
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2 Min Read
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Contents
उन्होंने कहा कि संक्रमण फैलने के संभावित खतरे के मद्देनजर जहां तक संभव हो, रिकॉर्ड किए गए संगीत अथवा गाने बजाए जा सकते हैं, गाना बजाने वालों अथवा गायन समूहों को अनुमति नहीं दी जाएगी।ALSO READ – जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक प्रदेश में नहीं घुसेंगी अंतर्राज्यीय बसें… छत्तीसगढ़ बस संचालकदिशा-निर्देशों का करना होगा पालन ALSO READ – मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा – किसानों के खाते में 500 रूपये डालकर नहीं किया एहसानबड़े वाहन का उपयोग वर्जित ALSO READ – BIG BREAKING : साक्षात्कार चयन और पदोन्नति समिति में महिला सदस्य अनिवार्य, आदेश जारी

धमतरी। डीजे साऊंड एंड लाईट यूनियन धमतरी द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर विचार करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जय प्रकाश मौर्य ने ध्वनि विस्तारक यंत्र मानक स्तर पर चलाने की अनुमति दी है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी. के अनुसार बड़ी सभाएं निषिद्ध की गई हैं।

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उन्होंने कहा कि संक्रमण फैलने के संभावित खतरे के मद्देनजर जहां तक संभव हो, रिकॉर्ड किए गए संगीत अथवा गाने बजाए जा सकते हैं, गाना बजाने वालों अथवा गायन समूहों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

ALSO READ – जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक प्रदेश में नहीं घुसेंगी अंतर्राज्यीय बसें… छत्तीसगढ़ बस संचालक

 


दिशा-निर्देशों का करना होगा पालन 

दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्र मानक स्तर पर चलाने की अनुमति है। किसी भी परिस्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित ध्वनि मानक का उल्लंघन नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाए। सभी को मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

ALSO READ – मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा – किसानों के खाते में 500 रूपये डालकर नहीं किया एहसान


बड़े वाहन का उपयोग वर्जित

आयोजन समिति द्वारा पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग किया जाएगा। पिकअप, टाटाएस (छोटा हाथी) से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश के तहत जारी एसओपी एवं छत्तीसगढ़ शासन के आदेश का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।

ALSO READ – BIG BREAKING : साक्षात्कार चयन और पदोन्नति समिति में महिला सदस्य अनिवार्य, आदेश जारी

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