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CG BREAKING : हाईकोर्ट का फैसला, रेप केस में नेता प्रतिपक्ष के बेटे मिली बड़ी राहत

Neeraj Gupta
Last updated: 2023/09/22 at 5:54 PM
Neeraj Gupta
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2 Min Read
CG NEWS : हाईकोर्ट ने गृह विभाग के सचिव, DGP व व्यापम सचिव व्यापम को जारी किया नोटिस, सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से जुड़ा है मामला 
CG NEWS : हाईकोर्ट ने गृह विभाग के सचिव, DGP व व्यापम सचिव व्यापम को जारी किया नोटिस, सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से जुड़ा है मामला 
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बिलासपुर : CG BREAKING : हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने दुष्कर्म, एससी-एसटी एक्ट समेत कई आरोपों को खारिज कर दिया है. जांच रिपोर्ट के अध्ययन के बाद कोर्ट ने कहा  कि मामले में कोई अपराध नहीं बनता है. यह फैसला जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने सुनाया है.

इन्हें भी पढ़ें : Breaking News : पुलिस की कार्रवाई, रेप मामले में फरार पलाश चंदेल गिरफ्तार

CG BREAKING आपको बता दें कि 19 जनवरी को जांजगीर में कार्यरत एक आदिवासी महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी. वहीं इस मामले में 23 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा गया था. अब हाईकोर्ट ने FIR एवं जांच निरस्त करने का आदेश जारी किया है.

इन्हें भी पढ़ें : Palash Chandel arrested : शिक्षिका से बलात्कार मामले में नेता प्रतिपक्ष का बेटा पलाश चंदेल गिरफ्तार, मिनटों में अंतरिम जमानत के चलते रिहाई

CG BREAKING जानिए पूरा मामला 

दरअसल, जांजगीर चांपा जिले की रहने महिला ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल पर दुष्कर्म का आरोप लगाकर रायपुर के महिला थाने में FIR दर्ज कराई थी. पीड़िता का आरोप है कि पलाश और उसकी दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी. 2018 के बाद दोनों के बीच दोस्ती और गहरी हुई. इसके बाद पलाश ने शादी का लालच देकर पीड़िता से लगातार संबंध बनाए. 2021 में जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो गर्भपात की दवा देकर उसके बच्चे का गर्भपात करा दिया. इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई. इसके बाद पीड़िता ने पलाश के खिलाफ शिकायत की थी.

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