टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर शिखर धवन का अपनी पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक हो गया है. दिल्ली में पटियाला हाउस की एक फैमिली कोर्ट ने शिखर धवन के तलाक को मंजूरी दी. कोर्ट ने कुछ मुख्य आधारों पर यह फैसला सुनाया
शिखर धवन ने आयशा को पहली बार हरभजन सिंह की फेसबुक फ्रेंडलिस्ट में देखा था. आयशा की तस्वीर देखकर ही उन्हें प्यार हो गया था. इसके बाद शिखर ने आयशा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और फिर दोनों की रिलेशनशिप शुरू हो गई. शिखर उम्र में आयशा से करीब 10 साल छोटे हैं. दोनों ने लंबे समय तक साथ रहने के बाद 2012 में शादी की थी. बता दें कि आयशा की यह दूसरी शादी थी
बच्चे की कस्टडी को लेकर क्या हुआ फैसला?
फिलहाल. कोर्ट ने धवन और आयशा के बेटे जोरावर की कस्टडी को लेकर कोई भी आदेश पारित नहीं किया. हालांकि कोर्ट ने धवन को अपने बेटे से मिलने और उसके साथ वीडियो कॉल पर बातचीत करने का अधिकार दिया. कोर्ट ने आयशा को यह भी आदेश दिया कि जोरावर को स्कूल की छुट्टियों का कम से कम आधा वक्त धवन और उसके परिवार के सदस्यों के साथ बिताने दें. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता शिखर धवन एक नागरिक और जिम्मेदार पिता के तौर पर बेटे से मिलने और कुछ समय उसके साथ रहने का अधिकार रखते हैं
फैमिली कोर्ट के जज हरीश कुमार ने इन आरोपों को सही माना
शिखर धवन ने अपनी तलाक याचिका में कहा था कि उनकी पत्नी ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. फैमिली कोर्ट के जज हरीश कुमार ने इन आरोपों को सही माना