रायपुर। लाॅक डाउन 2.0 के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने विस्तृत गाइड लाइन जारी कर दिया है। इसके साथ ही एक सख्त आदेश भी जारी किया है। इस आदेश का उल्लंघन देश के किसी भी व्यक्ति को बेहद भारी पड़ सकता है। आमतौर पर लोग इस बात का ख्याल नहीं रखते कि वे कहां पर हैं, कहां चल रहे हैं, और उनका यह कृत्य कितना घातक परिणाम दे सकता है। जी हां, बात यहां पर थूकने को लेकर हो रही है, जिसके लिए भारत सरकार ने कड़े शब्दों में कहा है कि यदि कोई भी कहीं पर भी थूकता हुआ पाया गया, तो उसे अपराधिक कृत्य माना जाएगा। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है।
लिहाजा गुटखा, तम्बाखू खाकर जगह-जगह थूकने वालों को इस बात का खास ख्याल रखना होगा, अन्यथा उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। बता दें कि यह कानून देशभर के लिए लागू हुआ है, लिहाजा इसका पालन हर किसी शख्स को करना पडे़गा।
सड़कों पर यदि थूका तो खैर नहीं….. केंद्र सरकार ने सख्ती से जारी किया निर्देश…… देशभर में लागू हुआ नियम
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