जबलपुर। MP NEWS : न्यायालय सैफी दाउदी अपर सत्र न्यायाधीश सिहोरा जिला जबलपुर की न्यायालय से आरोपी प्रशांत पटेल को थाना सिहोरा के अपराध क्रं 51/16 प्र. क्र. 39/17 में धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5,000 रूपये अर्थदंड तथा धारा 201 भादवि में 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
फरियादिया कीर्ति पटेल द्वारा थाना सिहोरा में सूचना दी गई कि उसका पति गौरव पटेल दिनांक 02/02/2016 से सिहोरा जाने का कहकर गया जो दिनांक 05/02/2016 की रात तक घर वापस नहीं आया। उक्त सूचना पर गुम इंसान पंजीकरण लेखबद्ध किया गया। गुम इंसान जांच के दौरान अंकित किए गए कथनों में गुम इंसान गौरव पटेल को अभियुक्त प्रशांत पटेल के साथ आखिरी बार देखना कथित किए जाने पर उक्त कथनों के आधार पर अभियुक्त प्रशांत पटेल को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। अभियुक्त प्रशांत पटेल द्वारा बताया गया कि उसने दिनांक 03/02/2016 की रात मृतक गौरव पटेल के साथ मुलाकात की और शराब पी एवं रूपये पेसों के लेने देन के चलते मृतक गौरव पटेल के सिर पर कुल्हाडी से चार पांच बार सिर पर मारा और बेहोशी की हालत में मृतक गौरव पटेल को स्लीमनाबाद जंगल में ले जाकर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन के मार्ग दर्शन में मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक दिलाबर धुर्वे द्वारा की गई एवं प्रकरण के 31 साक्षियों को न्यायालय मे परीक्षित कराया गया एवं न्यायालय में अंतिम बहस की गई।
विशेष लोक अभियोजक दिलाबर धुर्वे के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी प्रशांत पटेल को थाना सिहोरा के अपराध क्रं 51/16 प्र. क्र. 39/17 में धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदंड तथा धारा 201 भादवि में 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।