आंध्रप्रदेश। NATIONAL NEWS : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कौशल विकास मामले में आंध्रप्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी। उच्च न्यायालय के वकील सुनकारा कृष्णमूर्ति ने यह जानकारी दी। बताया गया है कि नायडू की ओर से पेश हुए वकीलों ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है। इसके बाद आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत दी।
24 नवंबर तक सशर्त जमानत
कोर्ट के आदेश के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू को 24 नवंबर तक सशर्त जमानत दी गई है. कोर्ट ने उन्हें 24 नवंबर को सरेंडर करने का आदेश दिया गया है. कोर्ट की शर्तों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू अस्पताल के अलावा किसी भी कार्यक्रम में नहीं जा सकेंगे. इसके साथ ही वो किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकेंगे ना ही किसी से फोन पर बात कर सकेंगे.
करीब 50 दिनों से राजमुंदरी जेल में हैं नायडू
करोड़ों रुपए के कौशल विकास घोटाला मामले में चंद्रबाबू नायडू करीब 50 दिनों से ज्यादा समय से राजमुंदरी जेल में हैं. 9 सितंबर को उन्हें सीआईडी ने गिरफ्तार किया था. इससे पहले उन्होंने विजयवाड़ा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से निराशा हाथ लगने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था.