रायपुर। CG BIG NEWS : छत्तीसगढ़ में पहले चरण के 20 सीटों में मतदान संपन्न होने के बाद बचे हुए 70 सीटों पर 17 नवंबर को चुनाव होने है। इसी कड़ी में निर्वाचन आयोग (Election Commission) की गाइडलाइन के मुतबिक कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे (Collector Dr. Sarveshwar Bhure) ने चुनाव क्षेत्र में आने वाले सभी शराब दुकानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि 17 नवंबर को मतदान कार्य के मद्देनजर मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले यानी 15 नवंबर को शाम 5 बजे से 17 नवंबर तक शुष्क दिवस घोषित किया है। साथ ही इस समयावधि में सभी प्रकार की शराब दुकानें आदि बंद रखने के आदेश दिए हैं।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव संबंधी कार्य निर्विघ्न और निष्पक्षतापूर्वक कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश अनुरुप कलेक्टर डॉ. भुरे ने छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मतदान समाप्ति 17 नवंबर शाम 5 बजे से 48 घंटे पहले यानी 15 नवंबर शाम 5 बजे से 17 नवंबर तक शुष्क दिवस घोषित करते हुए जिले के सभी देशी शराब दुकाने, विदेशी शराब दुकाने, होटलबार, असैनिक विनोदगृह को शुष्क अवधि में पूर्णतः बंद रखे जाने के आदेश दिए हैं। इस अवधि में शराब की कोई भी दुकान, रेस्तरां, होटल, क्लब और शराब बेचने, परोसने वाले प्रतिष्ठानों को किसी भी व्यक्ति चाहे वह जो भी हो, को शराब बेचने और परोसने की अनुमति नहीं रहेगी।