सुकमा। कलेक्टर चन्दन कुमार के निर्देश के बाद जिले में अवैध रेत के मामलों में तेज़ी से कार्रवाई की जा रही है। अवैध रेत खनन और भंडारण के विरुद्ध प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की गई। शुक्रवार को खनिज विभाग द्वारा कोन्टा के ग्राम फंडीगुड़ा में दबिश देकर विजेन्द्र सिंह द्वारा किये गये अवैध रेत भंडारण पर जब्ती और जुर्माने की कार्यवाही किया गया। यहाँ पर शबरी नदी से खोदकर लगभग 1500 घन मीटर अवैध रूप से भंडारित रेत जब्त की है।
खनिज अधिकारी ने बताया कि ग्राम फंडीगुड़ा के खसरा नंबर 217 रकबा 0.765 हे। पर टी विजेन्द्र सिंह को 3 वर्ष के अवधि दिनांक 06 /03 /2019 से 05/03 / 2022 तक अस्थाई भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृत है। लेकिन उनके द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खसरा नंबर 263, 265, 267 एवं 268 के लगभग 1.2 हे. क्षेत्र पर खनिज रेत का अवैध रूप से भण्डारण किया गया था जिसे जब्ती की कार्यवाही की गई। उक्त अवैध भण्डारण के लिए टी विजेन्द्र पर छ. ग. खनिज ( खनन , परिवहन तथा भण्डारण ) नियम 2009 और एमएमडीआर एक्ट 1957 के तहत कार्यवाही कर उन पर 2 लाख 25 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। प्रशासन की इन कार्रवाई से अवैध रेत खनन और अवैध व्यापार करने वालों में हड़कंप मच गया है।