छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के हाईकोर्ट के आदेश के बाद कलेक्टर ने बीमार, बुजुर्ग, छात्रों सहित आम लोगों को कानफोड़ू शोर से निजात दिलाने साइलेन्स जॉन घोषित किया है।
साईलेंस जोन में हाईकोर्ट परिसर जिला एवं सत्र न्यायालय अन्य न्यायालय, समस्त शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सालय, शासकीय एवं अशासकीय शैक्षणिक संस्थानो के 100 मीटर के दायरे को शामिल किया गया है। उन्होंने जिले में घोषित किये गए साईलेंस जोन की कड़ी निगरानी के निर्देश दिए है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान पीआईएल पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी कर दिया है।