बिलासपुर। बहुचर्चित जेम्स ज्वैलरी पार्क की स्थापना के लिए जारी भुमि आदेश को विधि विरुद्ध बताते हुए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस पी आर रामचंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने आगामी आदेश तक किसी भी निर्माण पर रोक लगा दी है।
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यह जनहित याचिका जिसे याचिका कर्ता देवजी भाई पटेल की ओर से शंशाक ठाकुर ए वी श्रीधर आशुतोष पांडेय ने प्रस्तुत किया, इसमें कहा गया था कि मंडी समिति पर भुमि स्वामी हक कृषि उपज मंडी को है और सिर्फ़ मंडी के प्रयोजन में ही भुमि उपयोग में लाई जा सकती है किसी भी अन्य प्रयोजन में इसका उपयोग नहीं हो सकता।याचिका में यह प्रश्न भी लाया गया कि,एक ही दिन में राज्य शासन की पाँच एजेंसियों को निर्देशित कर जेम्स एंड ज्वैलरी पार्क हेतु भुमि आबंटित कर दी गई, और उसी दिन मंडी बोर्ड, CSIDC, मंडी समिति, राजस्व सचिव, संचालक उद्योग और कलेक्टर रायपुर को देर शाम आठ बजे निर्देश जारी कर रात में ही भुमि अधिग्रहण का आदेश जारी करते हुए रात को ही भुमि पर उद्योग विभाग को क़ब्ज़ा दिया गया।
जनहित याचिका के उक्त बिंदुओं पर जवाब देते हुए सरकार की ओर से महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने कहा कि, शासन ने विधि के अनुरुप ही आदेश पारित किया है।
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हाईकोर्ट ने इस प्रकरण पर निर्देश दिए कि जब तक न्यायालय सामान्य रुप से संचालित ना हो निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाती है।
महाधिवक्ता कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में जानकारी दी गई है कि, उच्च न्यायालय ने केवल निर्माण कार्य पर रोक लगाई है जब तक कि न्यायालय की सामान्य कार्यवाही प्रारंभ ना हो जाए, अन्य गतिविधियाँ जेम्स एंड ज्वैलरी पार्क के संबंध में शासन द्वारा की जा सकती हैं लेकिन कोई भी कार्यवाही हाईकोर्ट के आदेश में ही अंतिम माना जाएगी।