रायपुर। राजधानी सहित पूरे रायपुर जिले में 21 सितम्बर रात 9 बजे से लाॅकडाउन का आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के तहत 28 सितम्बर रात 9 बजे तक लाॅकडाउन प्रभावशील रहेगा। इसके साथ ही आदेश में रायपुर जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जिसके चलते रायपुर जिले में प्रवेश की सभी सीमाओं को इस दौरान सील करने का भी आदेश दिया गया है।
रायपुर कलेक्टर डाॅ0 एस भारतीदासन के जारी आदेश के मुताबिक इस दौरान रायपुर प्रवेश पूरी तरह से निषेध रहेगा, तो रायपुर से बाहर जाने के लिए भी सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए ई-पास की सुविधा दी गई है, ताकि अनुमति के लिए अधिकारी अथवा दफ्तरों के चक्कर ना लगाना पडे़।
वहीं होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों का पूरा ध्यान रखा गया है, ताकि उनके भोजन व उपचार में किसी तरह की बाधा ना आए। आपात स्थिति के लिए फोन नंबर भी जारी किया गया है।
आपात स्थिति में यात्रा के लिए भी स्पष्ट आदेश जारी किया गया है। चार पहिया वाहनों में चालक सहित केवल 3 व्यक्ति ही यात्रा कर सकते हैं, तो दोपहिया वाहनों में दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति दी गई है, लेकिन बगैर पूर्व अनुमति और ई-पास के यात्रा नहीं की जा सकती, अन्यथा वाहन जप्ती की कार्रवाई की जाएगी।
लाॅकडाउन अवधि में दूध के लिए सुबह 2 घंटे और शाम को डेढ़ घंटे का समय निर्धारित किया गया है, तो पैट शाॅप को सुबह व शाम केवल चारा खिलाने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी और सभा व जुलूस की अनुमति नहीं होगी।
रसोई गैस सप्लाई की सुविधा के साथ ही संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे फोन पर ही बुकिंग करेंगे और होम सप्लाई की सुविधा प्रदान करेंगे। वहीं मेडिकल संचालकों को भी होम सप्लाई की सुविधा को प्राथमिकता दिए जाने का आदेश दिया गया है।