सरगुजा। कोरोना का संक्रमण लगातार प्रदेश में बढ़ता ही जा रहा है. इससे स्थिति चिंता जनक होती जा रही है। प्रशासन लोगों को जागरुक करने और नियमों के साथ रहने की हिदायत दे रहा है। लेकिन फिर भी स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। प्रदेश सरकार ने बैठक कर संक्रमण की संख्या के आधार पर ज़िलों में कलेक्टरों को लॉकडाउन लगाने का अधिकार दिया था।
सरगुजा कलेक्टर ने भी लॉकडाउन का कदम उठाया है। ये लॉकडाउन 21 सितंबर की रात 9 बजे से 28 सितंबर की रात 12 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी होगा। ये लाकडाउन अंबिकापुर से निगम क्षेत्र में प्रभावी होगा, लिहाजा संपूर्ण निगम क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। लॉकडाउन के नियम इस बार काफी सख्त बनाये गये हैं।
निर्देश के मुताबिक मेडिकल शॉप खुलेंगे, लेकिन ज्यादातर संचालकों को होम डिलिवरी पर जोर देने को कहा गया है। दूध सुबह शाम दो-दो घंटे के लिए वितरित करने की छूट रहेगी। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम में 5 बजे से 7 बजे तक। उसी तरह पेट शाप व एक्वेरियम के लिए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम में 5 बजे से 6.30 बजे तक खोला जा सकेगा।