रायपुर। छत्तीसगढ़ में मरवाही उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव संबंधी तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि मरवाही विधानसभा की सीट अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील कर दी गई है।
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इसके लिए 9 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। 16 अक्टूबर को नामांकन भरने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की स्कूटनी की जाएगी। 19 अक्टूबर को नाम वापसी की अंतिम तारीख तय की गई है। 3 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को मतगणना के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे।
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निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में 237 मूल मतदान केंद्र, 49 सहायक मतदान केंद्रों सहित कुल 286 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। सभी मतदान केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित है। विधानसभा निर्वाचन 2018 के दौरान मतदान केंद्रों की संख्या 237 थी। विधानसभा क्षेत्र में 126 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते एक मतदान केंद्र में अधिकतम मतदाताओं की संख्या को 1000 तक सीमित किया गया है। प्रत्येक मतदान केंद्र को मतदान दिवस के एक दिन पहले सैनिटाइज किया जाएगा।
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मतदाताओं के पहचान पत्र के रूप में मतदाता फोटो, परिचय पत्र और आयोग द्वारा मान्य किए गए अन्य दस्तावेजों के माध्यम से ही मतादन किया जा सकेगा। सभी मतदान केंद्रों में प्रवेश द्वार पर साबुन और पानी की व्यवस्था हाथ धोने के लिए, पोलिंग बूथ में प्रवेश करने के पूर्व हाथों को सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्र में थर्मल स्कैनर की भी व्यवस्था की गई है।
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उन्होंने बताया कि मतदान करने वाले प्रत्येक मतदाता की थर्मल टेस्टिंग भी की जाएगी। यदि उनका तापमान निर्धारित तापमान से अधिक मिलता है, तो उन्हें अन्य मतदाताओं के मतदान करने के बाद मतदान समाप्ति समय के एक घंटे पूर्व मतदान करने दिया जाएगा। ऐसे मतदाता को मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के पूर्व पुनः मतदान केंद्र में पहुंचना अनिवार्य होगा। कोरोना संक्रमित, संदिग्ध मतदाता, दिव्यांग मतदाता और 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता को डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई है।
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मतदान के लिए कतार में लगे मतदाताओं को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करवाने के उद्देश्य से प्रत्येक मतदान केंद्र में जमीन पर निश्चित दूरी पर वर्गाकार चिन्हित किया जाएगा, जिसमें मतदाता खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे। मतदान करने के लिए आने वाले प्रत्येक मतदाता को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रत्येक मतदाता को मतदान करने के लिए ग्लब्स प्रदान किया जाएगा।
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राजनीतिक पार्टियों को डोर-टू-डोर प्रचार करने के लिए सिर्फ़ 5 लोगों को अनुमति दी गई है। इसके अलावा वाहन से रैली के लिए 5 गाड़ियों को मान्य किया गया है। इससे पहले 10 गाड़ियों को अनुमति दी गई थी। मरवाही उपचुनाव के लिए 1 लाख 90 हज़ार 607 मतदाता है। जिसमें 4 हजार 213 नए मतदाता हैं। प्रत्याशी अधिकतम चुनाव प्रचार में 28 लाख ख़र्च सकते हैं।