दुर्ग। राज्य के दुर्ग जिले में 24 सितंबर सुबह 5:00 बजे से आज दिनांक 30 सितंबर तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था, जो आज रात 12:00 बजे समाप्त हो जाएगा। कल से दुर्ग जिला अनलॉक हो जाएगा जिसके लिए कलेक्टर ने आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश कमॉक 593/अति.जि.दण्डा./2020 दुर्ग. दिनाँक 21 सितम्बर, 2020 के माध्यम से दिनाँक 24 सितम्बर, 2020 की प्रातः 500 बजे से दिनांक 30 सितम्बर, 2020 की रात्रि 1200 बजे तक सम्पूर्ण दुर्ग जिले को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाकर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 लागू की जाकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव /रोकथाम एवं संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिये फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं समय-समय पर हाथ धोना/सेनेटाईज करना आवष्यक हो गया है । अतः कार्यालयीन आदेश कमाक 593/अति.जि.दण्डा./2020 दुर्ग, दिनॉक 21 सितम्बर, 2020 को अधिकमित करते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30. 34 सहपठित एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं डॉ० सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दुर्ग निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ ।
यह आदेश आगामी आदेश पर्यन्त अथवा शासन से प्राप्त आदेश/निर्देश, जो पहले आये, प्रभावशील रहेगा । 1. दिनांक 1.10.2020 से समस्त कार्यालय शासन व्दारा निर्धारित समयावधि में संचालित होंगे। व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन पर सामान्यतः कोई प्रतिबंध नहीं होगा. किन्तु कोई भी दुकान/व्यवसायिक संस्थान रात्रि 8:00 बजे के बाद संचालित नहीं होंगे।
पैट्रोल पम्प एवं मेडिकल दुकानें उनके निर्धारित समय में ही खुलेंगे एवं सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं भी निर्वाध रूप से संचालि रहेगी। 10:00 बजे रेस्टोरेंट/होटल संचालन एवं टेक-अवे/होम डिलिवरी की अनुमति रात्रि तक होगी। जिले में समस्त प्रकार की परिवहन सेवायें संचालित रहेंगी।
शैक्षणिक संस्थान व सिनेमा हॉल रहेंगे बंद
जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थान/कोचिंग संस्थान/ट्यूशन क्लासेस बंद रहेंगे । केवल प्रवेश प्रक्रिया एवं ऑनलाईन क्लासेस की अनुमति होगी ।
सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, पर्यटन स्थल, क्लब, थिएटर एवं ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल एवं इस प्रकार के स्थान बंद रहेंगे ।
धार्मिक स्थलों में पूर्व में जारी निर्देशों के तहत पूजा-अर्चना की जा सकेगी, किन्तु धार्मिक /सांस्कृतिक/सामाजिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे ।
जिले में फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली समस्त इकाईयों भारत सरकार एवं राज्य सरकार के व्दारा समय समय-पर जारी निर्देशों की शतों पर संचालित रहेगी। पूर्व के ही समान किसी भी प्रकार की सभा आयोजन, जुलूस इत्यादि पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा।
सभी कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय परिसर में फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग एवं समय-समय-पर हाथ धोने/सेनिटाईज करने हेतु आवध्यक व्यवत्था अनिर्वायतः सुनिश्चित करें । यदि किसी कार्यालय में इस निर्देश की अवहेलना पायी जाती है तो संबंधित कार्यालय प्रमुख को इसके लिये उत्तरदायी माना जावेगा तथा फ्लाइंग रकवा तथा संबंधित इंसिडेंट कमांडर/उनके व्दारा अधिकृत अधिकारी अर्थदण्ड अधिरोपित कर सकेंगे । अर्थदण्ड की कटौती वेतन से भी की जा सकेगी।
व्यावसायिक प्रतिष्ठान/ व्यापारिक संघ साप्ताहिक निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र होंगे । अवकाश के संबंध में 12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, दुर्ग में भी 24 घंटे सेवा हेतु कन्ट्रोल रूम स्थापित है, जिसका दूरमाश काँक 07882210773 2210774,2210775,2210778 है। साथ ही 108 की सेवाएं भी 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। 13. छ.ग.शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना दिनॉक 17.7.2020 ब्रा कोविड-19 के संक्रमण की रोक थाम एवं नियमों के प्रभावी कियान्वयन हेतु राज्य शासन व्दारा समय-समय-पर जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किये जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अधीन निर्मित नियम के तहत् निम्नानुसार
उलंघन करने पर होगी ये कार्रवाई
जुर्माना अधिरोपित करने हेतु पुलिस उप निरीक्षक, समस्त जोन कमिश्नर एवं नायब तहसीलदार से अनिम्न अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट व्दारा प्राधिकृत किया जाता है।
सार्वजनिक स्थलों में मास्क/फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में 100/
होम क्वारंटाइन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में 1000/
सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पाये जाने की स्थिति में 100/
दुकानों/व्यावसायिक संस्थानों के मालिकों व्दारा सोशल डिस्टेंसिंग/ फिजिकल डिस्टेसिंग का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में 200/ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
यदि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति व्दारा जुर्माना देने से इन्कार किया जाता है तो संबंधित के विरूध्द एपिडेमिक डीसीजेज एक्ट. 1897 यथासंपोधित 2020 सहपठित छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के रेगुलेशन 14 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 के अधीन संबंधित पुलिस थाना में एफ.आई.आर. दर्ज करायी जावे।
यदि किसी दुकान/व्यवसायिक संस्थान में दूसरी बार उल्लंघन पाया जाता है तो उक्त दुकान/व्यवसायिक संस्थान को आगामी 15 दिवस के लिये सील किया जाएगा।
यह आदेश दिनॉक 1 अक्टूबर, 2020 को प्रातः 5:00 बजे से प्रभावशील होगा।