Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: CG High Court : 215 प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
छत्तीसगढ़

CG High Court : 215 प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Neeraj Gupta
Last updated: 2024/03/15 at 5:01 PM
Neeraj Gupta
Share
2 Min Read
CG TRANSFER NEWS : सात जजों को मिला प्रमोशन, 70 से अधिक सिविल जजों के किए गए तबादले, देखें लिस्ट 
CG TRANSFER NEWS : सात जजों को मिला प्रमोशन, 70 से अधिक सिविल जजों के किए गए तबादले, देखें लिस्ट 
SHARE

 

- Advertisement -

बिलासपुर। CG High Court : हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। राज्य सरकार की तरफ से जारी 215 तबादला आदेश हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। राज्य सरकार ने पिछले दिनों राज्य में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख और जनपद पंचायत सीईओ के 200 से ज्यादा तबादला किये थे, जिसमें नायब तहसीलदार के 79, तहसीलदार के 49, अधीक्षक भू अभिलेख के 5, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के 59 और जनपद पंचायत सीईओ के 23 अधिकारी शामिल थे। दरअसल राज्य सरकार ने केंद्रीय चुनाव आयोग के 23 फ़रवरी के पत्र को आधार बनाकर ये तबादले किये थे। हाईकोर्ट में इस तबादले के विरुद्ध 50 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गयी थी।

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने 23 फरवरी को कर्मचारियों के तबादले को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसमें तबादले के संदर्भ में उल्लेख था कि वैसे अधिकारी या कर्मचारी जो एक ही संसदीय क्षेत्र में तीन वर्ष या उससे अधिक समय से पदस्थ हैं, उनका तबादला किया जाना है। इ आधार बनाकर राज्य सरकार ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू अभिलेख और सहायक अधीक्षक भू अभिलेख, ट्रायबल विभाग के सीईओ के तबादले किये। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने कर्मचारियों व अधिकारियों के तबादले को लेकर 27 फरवरी को एक और निर्देश जारी किया।

- Advertisement -

लिहाजा याचिका में इस बात को आधार बनाया गया कि जब भारत निर्वाचन आयोग ने अपने पूर्व के निर्देश के बाद ट्रांसफर को लेकर नया निर्देश जारी किया है, लिहाजा पिछले निर्देश को आधार बनाकर किये गये तबादले अवैध हैं। जस्टिस एनके व्यास ने इस मामले की सुनवाई की। हालांकि सुनवाई के दौरान राज्य शासन की तरफ से जानकारी दी गयी, कि वो तबादला रद्द करने पर विचार कर रही है, लेकिन जब शासन की तरफ से इस आदेश को निरस्त नहीं किया गया, तो फिर हाईकोर्ट ने तबादला आदेश को निरस्त करने का आदेश दिया।

TAGGED: # latest news, 215 तबादला आदेश हाईकोर्ट ने रद्द, CG BREAKING NEWS, CG HIGH COURT, Cg Latest News, CG LATEST UPDATE NEWS, cg news in hindi, GRAND NEWS, GRAND NEWS CHHATTISGARH, GRAND NEWS Raipur, Latest News In CG, प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article CG: राशनकार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी ! हितग्राहियों को मिलेंगे एक साथ दो महीने का चावल
Next Article CG NEWS : अघोषित बिजली कटौती को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, घंटों तक जाम रहा खरखरा-रसेला मुख्य मार्ग CG NEWS : अघोषित बिजली कटौती को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, घंटों तक जाम रहा खरखरा-रसेला मुख्य मार्ग

Latest News

CG NEWS : फिर कुएं में गिरा हाथी का शावक, रेस्क्यू में जुटा वन विभाग, सामने आया VIDEO 
CG ब्रेकिंग : फिर कुएं में गिरा हाथी का शावक, रेस्क्यू में जुटा वन विभाग, सामने आया VIDEO 
Breaking News छत्तीसगढ़ रायगढ़ June 5, 2025
CG WEATHER UPDATE : छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिन नहीं होगी बारिश, बढ़ेगी गर्मी, बिजली गिरने की संभावना 
Grand News छत्तीसगढ़ June 5, 2025
Mahasamund : युक्तियुक्तकरण से खुला राज, जिले में थे 700 अतिशेष शिक्षक, अब नहीं होगी स्कूलों में ताला बंदी की स्थिति
Mahasamund : युक्तियुक्तकरण से खुला राज, जिले में थे 700 अतिशेष शिक्षक, अब नहीं होगी स्कूलों में ताला बंदी की स्थिति
छत्तीसगढ़ महासमुंद June 5, 2025
Chhattisgarh : सरगुजा के 283 सहायक शिक्षकों को मिली नवीन पदस्थापना
Chhattisgarh : सरगुजा के 283 सहायक शिक्षकों को मिली नवीन पदस्थापना
छत्तीसगढ़ सरगुजा June 5, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?