अब रेल यात्रियों को यदि चलती ट्रेन में किसी भी तरह की परेशानी हुई तो वो तत्काल अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उनकी शिकायत पर चलती ट्रेन में ही अमल किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए भोपाल जीआरपी ने ये सुविधा शुरु की है। भोपाल जीआरपी के अधिकारी ने सभी जीआरपी थाना प्रभारियों को निर्देश दिये गये हैं। मध्यप्रदेश जीआरपी में चलित ट्रेनों में एफआईआर लेने के लिये QIRT यानि Quick Investigation Response Team की व्यवस्था है। इसके लिए यात्री को GRP MP Help App डाउनलोड करना होगा। इस App के माध्यम से यात्री जैसे ही अपनी समस्या और शिकायत अपडेट करेंगे वैसे ही ये शिकायत जीआरपी म.प्र. राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम में पहुंचेगी। इसके बाद तत्काल QIRT टीम यात्री की ट्रेन में बर्थ पर ही सम्पर्क कर सभी प्रकार की कार्रवाई पूरी करेगी।
15 एफआईआर अब तक हो चुकी है दर्ज
पुलिस अधीक्षक रेल हितेश चौधरी के निर्देश के बाद अब तक 15 एफआईआर जीआरपी इकाई भोपाल के थानों से बिना यात्री के परेशान किए ऑनलाइन ही दर्ज हो चुके हैं।
बड़ा सवाल FIR के बाद कितने निपटारे हुए ?
ट्रेनों ने एफआईआर दर्ज कर लेना अच्छी बात है. लेकिन बात तब बनेगी जब इस व्यवस्था का फायदा यात्रियों को मिलेगा। सिर्फ एफआईआर दर्ज कर लेने से जीआरपी की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। उसके बाद कितनी शिकायतों पर कार्रवाई हुई और उनका निपटारा हुआ ये भी देखना होगा। नहीं तो ये सुविधा सिर्फ हाथी के दिखाने वाले दांत के सामान ही होगी। क्योंकि यात्रियों को यदि किसी भी स्टेशन में तकलीफ हुई तो तकलीफ सुनने के अलावा उसे दूर करना भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगा।