कोरबा । मामला कोरबा जिले के पाली का है। जहां पीड़ित पुत्री की शारीरिक शोषण कर बलात्कार की रिपोर्ट पर आरोपी पिता को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस के मुताबिक मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10.2.2020 को पाली थाना क्षेत्रान्तर्गत की रहने वाली प्रार्थना नाबालिग पीड़िता थाना पाली में उपस्थित आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि मार्च माह में लॉक डाउन लगने के कारण वह अपनी पढ़ाई छोड़कर पाली अपने माता पिता के धर आकर रह रही थी, कि उसी दौरान उसकी मा का कोविड-19 में डियूटी लगने से प्राय वह घर से बाहर रहती थी जो नाबालिग पीडिता के अकेले रहने फायदा उठाते हुये।
पीडिता के पिता द्वारा पीडिता को उसके बचपन के दोस्त के साथ गलत संबंध है कहकर उस बात के लिये पीड़िता को डरा धमका कर ब्लैकमेल करते हुए शारीरिक संबंध बनाने के लिये बार-बार पीडिता के साथ शारीरिक प्रक्रियाओं कर शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करता था।
पीडिता द्वारा घटना के सबंध में अपनी मां को बताने पर उसकी मां द्वारा पीडिता की बात को लेकर पति से बात किया गया, किन्तु पति द्वारा इस प्रकार की कोई घटना होने से इंकार किया गया।
दिनांक 24.04.2020 को जब पीड़िता की मां रात्रि ड्यूटी में होने का फायदा उठाते हुये, रात्रि करीबन 11-12 बजे जब पीडिता अपने कमरे अकेले सोई हुई थी, तब पिता के द्वारा पीडिता के साथ शारीरिक अग्रक्रियाऐं कर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार किया गया।
इससे पूर्व भी दिनांक 14.03.2020 को बिलासपुर में पीडिता के साथ शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार शारीरिक शोषण किया गया, कि रिपोर्ट पर थाना पाली में धारा अ6( 2f ) उ76 (2) (n). 354.,354 (ख) 354( क) 506, 323 भादवि 5(1)(n),6 9), 10 पॉक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक कोरबा अभिषेक मीणा (भा.पु से.) महोदय से उचित निर्देश प्राप्त कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर महोदय के मार्ग दर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कटघोरा पंकज पटेल के निर्देशन परं थाना पाली प्रभारी के कुशल नेतृत्व में आरोपी पिता को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपराध कारित करना स्वीकार करने पर आज दिनाक 11,.10.2020 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।