Lok Sabha Election 2024: देश में लोकसभा चुनाव चल रहा हैं. भारत के आम चुनाव में करोड़ों मतदाता अपना वोट डालते हुए नज़र आ रहे हैं. वहीं चुनावी प्रक्रिया में लाखों की संख्या में कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं. दूसरी ओर हज़ारों की संख्या में उम्मीदवार इन चुनावों में अपनी किस्मत आजमाते हैं.
आम चुनाव में भारतीय संविधान के अनुसार वही लोग वोट कर सकते हैं जिनका नाम मतदान सूची में होता है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न तो वोट दे सकते हैं न ही चुनाव में खड़े हो सकते हैं.
चलिए जानते हैं कि भारत में होने वाले चुनावों में कौन मतदान कर सकता है, कौन चुनाव लड़ सकता है और कौन नहीं?
भारत का संविधान सभी वयस्क, यानी 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को वोट डालने का अधिकार देता है. ऐसे व्यक्ति को मतदान करने के लिए अपना पंजीकरण करवाना होता है.
मत देने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है. यानी जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है वो मतदान नहीं कर सकता है.
साथ ही जिस किसी भी भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वो भी मतदान नहीं कर सकते हैं.
इनके अलावा चुनाव संबंधी अपराध या ग़लत आचरण की वजह से अयोग्य घोषित किया गया व्यक्ति न तो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकता है और न ही मतदान कर सकता है.
ऐसे व्यक्ति भी मतदान नहीं कर सकते जिनका नाम एक से अधिक मतदाता सूची में होता है.
अगर कोई व्यक्ति एनआरआई है और उसने दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली है, उसे वोट देने का अधिकार है. हालांकि किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेने पर उसके भारतीय चुनाव में वोट देने का अधिकार समाप्त हो जाता है.
जो लोग मानसिक रूप से विकलांग हैं और जिन्हें न्यायालय से मानसिक रूप से विकलांग घोषित कर दिया गया है, वो मतदाता सूची में अपना नामांकन नहीं करवा सकते और उन्हें मतदाता पहचान पत्र जारी नहीं किया जाता है.
साथ ही जिन लोगों को वोट देने का अधिकार है, वो अपना वोट चुनाव आयोग से निर्धारित मतदान केंद्र में ही डाल सकते हैं अन्य केंद्रों पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.