Important News: आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है. आपने यदि अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो 1 जून से आपकी मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं. आपको दोगुना टीडीएस का भुगतान करना पड़ सकता है. इसको लेकर आयकर विभाग द्वारा सर्कुलर भी जारी किया गया है.
पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने पर दोगुना कटेगा टीडीएस
आयकर विभाग के द्वारा करदाताओं को ऊंचे दर पर कर कटौती से बचने के लिए 31 मई तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की सलाह दी है. यदि आप ऐसा करने से चूकते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. आयकर नियमों के अनुसार यदि स्थायी खाता संख्या (पैन) बायोमेट्रिक आधार से जुड़ी नहीं है तो वर्तमान में लागू दर से दोगुना दर पर टीडीएस काटा जाएगा.
इनकम टैक्स के अनुसार, हर पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करना जरूरी है. यदि समय पर ऐसा नहीं किया गया तो पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा. इससे पहले 24 अप्रैल 2024 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने एक सर्कुलर जारी कर बताया था कि जिन लोगों के अकाउंट से कम टीडीएस काटा है. अगर वह 31 मई तक पैन को आधार से लिंक कर लेते हैं तो उन्हें ज्यादा टीडीएस नहीं देना होगा. पैन को आधार से लिंक करने पर अतिरिक्त टैक्स कटौती से बच पाएंगे.
आप इस तरह से कर सकते हैं पैन को आधार से लिंक
Step 1: आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट
https://www.incometax.gov.in पर जाना होगा.
Step 2: अब Quick Links पर क्लिक करके Link Aadhaar ऑप्शन पर क्लिक करें.
Step 3: पैन और आधार नंबर दर्ज करने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करें.
Step 4: आधार कार्ड में लिखा अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करें.
Step 5: अब मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें और Validate पर क्लिक करें. इस तरह आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.