बेगूसराय . निषेधाज्ञा उल्लंघन के मामले में आरोपी जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार द्वारा स्थानीय अदालत में बुधवार को आत्मसमर्पण किए जाने के बाद न्यायाधीश ने उन्हें जमानत दे दी। बेगूसराय जिला के मंसूरचक थाना के 2019 के उक्त कांड संख्या 34 में नामजद प्राथमिकी अभियुक्त कुमार के खिलाफ अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
कुमार ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनवर शमीम की अदालत में उक्त मामले में आत्मसमर्पण किया और जमानत देने का अनुरोध किया। इसपर दंडाधिकारी ने उचित बंध पत्र दाखिल करने पर कुमार मुक्त करने का आदेश दिया। कुमार की ओर से दाखिल जमानत आवेदन के पक्ष में बहस करते हुए उनके अधिवक्ता ने अदालत से निवेदन किया कि भाकपा नेता पर लगाए गए आरोप जमानती हैं, इसलिए उनकी अर्जी स्वीकार की जाए।
निषेधाज्ञा उल्लंघन का यह मामला पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान का है। कुमार भाकपा की टिकट पर बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे पर भाजपा प्रत्याशी गिरीराज सिंह के हाथों पराजित हो गए थे।