बिलासपुर । इस वक्त की बड़ी खबर है कि पूर्व डीएमई साहेब लाल आदिले की हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई और आदिले के ओर से किशोर भादुरी ने दलील रखी और शासन के ओर से आलोक निगम उपस्थित थे जिसमें आज न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की एकलपीठ ने स्वास्थ्यगत कारणों से कोई भी राहत देने से इनकार करते हुए फिलहाल अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। वहीं अगली पेशी अब 3 नवम्बर के बाद होगी