Hemant Soren Bail: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज 28 जून को हाई कोर्टने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उन्हें जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी. वो कल जेल से बाहर आ सकते हैं. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने जमानत याचिका पर तीन दिनों तक बहस और सुनवाई पूरी करने के बाद 13 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
बता दें ईडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था. सोरेन रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद हैं. ईडी का कहना है कि बरियातू की 8.86 एकड़ जमीन पर हेमंत सोरेन का अवैध कब्जा है. इस जमीन के कागजात में भले हेमंत सोरेन का नाम दर्ज नहीं है, लेकिन जमीन पर अवैध कब्जा पीएमएलए के तहत अपराध है.
हेमंत सोरेन का क्या है दावा?
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से दलीलें पेश करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा था कि जमीन छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत “भुईंहरी” नेचर की है और इसे किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता. इस जमीन की लीज राजकुमार पाहन के नाम पर है. इससे हेमंत सोरेन का कोई संबंध नहीं है.