बलरामपुर। Principal suspended in Chhattisgarh: विकासखण्ड राजपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजपुर के प्राचार्य आई.डी. खलखो को बिना अनुमति पेड़ काटवाने तथा शिक्षिकाओं से दुर्व्यहार करने पर आयुक्त सरगुजा द्वारा निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में खलखो का मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर नियत किया गया है। उन्हें निलंबन की अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजपुर के प्राचार्य आई.डी. खलखो द्वारा स्कूल परिसर के 04 बड़े पेड़ों की अवैध रूप से सक्षम प्राधिकारी के बिना अनुमति से कटाई एवं शिक्षिकाओं से दुर्व्यवहार किया गया।
जिला शिक्षा अधिकारी के जांच प्रतिवेदन अनुसार खलखो द्वारा विद्यालय परिसर के 04 पेड़ों की कटाई तथा शिक्षिकाओं से दुर्व्यवहार करने की प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई। खलखो का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के सर्वथा विपरीत है। उक्त कृत्य के लिए आई.डी. खलखो प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजपुर को आयुक्त सरगुजा द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।