NEET विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एग्जाम में सिर्फ पटना और हजारीबाग सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई है।
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CJI ने कहा था कि हम पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना रीएग्जाम का फैसला नहीं दे सकते हैं। हो सकता है कि CBI जांच के बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाए, लेकिन आज हम किसी हालत में यह नहीं कह सकते कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक सीमित नहीं है।वहीं, 25 जुलाई NTA ने NEET-UG 2024 का रिवाइज्ड रिजल्ट घोषित कर दिया। इसके बाद ऑल इंडिया रैंक पर 17 कैंडिडेट्स हैं।
NTA की जांच के लिए 22 जून को एक्सपर्ट कमेटी बनाने की घोषणा की
केंद्र सरकार ने NTA की जांच के लिए 22 जून को एक्सपर्ट कमेटी बनाने की घोषणा की थी। ISRO के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णनन इस कमेटी के डायरेक्टर हैं। कोर्ट ने 8 पॉइंट्स पर एक्सपर्ट कमेटी से जवाब मांगा है और 30 सितंबर तक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है।कोर्ट ने 23 जुलाई को 40 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब कोर्ट ने ने कहा था कि NEET की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं।अगर जांच के दौरान कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में उसे एडमिशन नहीं मिलेगा।