Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: GRAND NEWS : आयुष औषधि निर्माता, विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेंसियों को भ्रामक विज्ञापन पर अंकुश लगाने Supreme Court ने जारी किए निर्देश, विज्ञापन के मुद्रित, प्रसारित और प्रदर्शित होने के पहले देना होगा स्व-घोषणा
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand News

GRAND NEWS : आयुष औषधि निर्माता, विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेंसियों को भ्रामक विज्ञापन पर अंकुश लगाने Supreme Court ने जारी किए निर्देश, विज्ञापन के मुद्रित, प्रसारित और प्रदर्शित होने के पहले देना होगा स्व-घोषणा

Neeraj Gupta
Last updated: 2024/08/05 at 2:45 PM
Neeraj Gupta
Share
2 Min Read
SHARE
रायपुर। GRAND NEWS : सर्वसाधारण, आयुष औषधि निर्माता, विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेंसियों को भ्रामक विज्ञापन पर अंकुश लगाने और उपभोक्ता हितों की रक्षा करने के उदद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय ( Supreme Court ) द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं।
संचालनालय आयुष छत्तीसगढ़ से इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में भ्रामक विज्ञापन पर अंकुश लगाने और उपभोक्ता हितों की रक्षा करने के उदद्देश्य से सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा 07 मई 2024 को आदेश पारित किया गया है, जिसके तहत विज्ञापन दाताओं, विज्ञापन एजेंसियों द्वारा अपने विज्ञापन के प्रसारण प्रकाशन से पहले स्व-घोषणा प्रस्तुत कर यह प्रमाणित किया जाएगा कि उसका विज्ञापन केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत निर्धारित विज्ञापन कोड का उल्लंघन नहीं करता है।
सर्वाेच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किए हैं कि किसी विज्ञापन के मुद्रित, प्रसारित, प्रदर्शित होने से पहले विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल पर एक स्व-घोषणा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि उसका विज्ञापन केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत निर्धारित विज्ञापन कोड का उल्लंघन नहीं करता है। संबंधित प्रसारक, प्रिंटर, प्रकाशक, टीवी चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अपलोड करने का प्रमाण जैसा भी मामला हो रिकार्ड के लिए रखा जाएगा।
सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी और रेडियो के लिए प्रसारण सेवा पोर्टल https:// new.broadcastseva.gov.in/digigov-portal-web-app/  और प्रिंट, डिजिटल, इंटरनेट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पोर्टल https:/www.presscouncil.nic.in/ पर एक नई सुविधा शुरू की है जिसके तहत विज्ञापन दाताओं, विज्ञापन एजेंसियों द्वारा अपने विज्ञापन के प्रसारण प्रकाशन से पहले अपलोड करने और स्वयं प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा होगी। यह पोर्टल 04 जून 2024 से चालू है।
TAGGED: # latest news, cg news in hindi, GRAND NEWS Raipur, supreme court, भ्रामक विज्ञापन, सर्वोच्च न्यायालय
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article RAIPUR NEWS : डागा कन्या महाविद्यालय में नव प्रवेशीत छात्राओं के दीक्षारभ कार्यक्रम का आयोजन, मुख्य अतिथि विधायक पुरंदर मिश्रा ने मोबाइल का सदुपयोग करने और नशे से दूर रहने की दिलाई शपथ RAIPUR NEWS : डागा कन्या महाविद्यालय में नव प्रवेशीत छात्राओं के दीक्षारभ कार्यक्रम का आयोजन, मुख्य अतिथि विधायक पुरंदर मिश्रा ने मोबाइल का सदुपयोग करने और नशे से दूर रहने की दिलाई शपथ
Next Article CG WEATHER UPDATE : छत्तीसगढ़ में आगामी चार दिनों के लिए बारिश का अलर्ट, गरज चमक की भी आशंका  CG WEATHER ALERT : छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर अलर्ट जारी, इन जिलों में अगले 24 से 48 घंटे होगी वर्षा, वज्रपात की भी आशंका 

Latest News

CG NEWS: लैलूंगा में सिस्टम हुआ फेल – घायल तड़पता रहा सड़क पर, पत्रकार ने बचाई जान…!
Grand News छत्तीसगढ़ रायगढ़ May 23, 2025
CG NEWS: बाढ़ पीड़ितों को 6 माह बाद भी नही मिली मुआवजा राशि कलेक्टर से की मांग
Grand News छत्तीसगढ़ May 23, 2025
CG NEWS: रायगढ़ जिला अस्पताल का मानवाधिकार आयोग ने किया निरीक्षण, अव्यवस्थाओं पर जताई चिंता
Grand News छत्तीसगढ़ रायगढ़ May 23, 2025
CG NEWS: शासकीय आईटीआई रायगढ़ में प्लेसमेंट मेले का आयोजन, 115 पदों के लिए हुआ साक्षात्कार
Grand News छत्तीसगढ़ रायगढ़ May 23, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?