रायगढ़। जिले के लैलूंगा के खलखिया के पास 18 अक्टूबर की सुबह अधमरी हालत में मिली महिला को मामा-भांजा ने अपना शिकार बनाया था। एनजीओ कर्मी महिला को लिफ्ट देने के बहाने मामा-भांजा उसे अगवा कर जंगल के भीतर ले गए, जहां उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। इसके बाद अपनी करतूत को छिपाने के लिए उसकी हत्या का प्रयास भी किया और उसे मरा जानकर मौके से भाग निकले थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिनमें एक नाबालिग भी शामिल हैं।
घटना स्थल से मिले ब्रेसलेट और सर्विलांस के जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंची। अपहरण कर दुष्कर्म करने, लूट, हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज कर पुलिस ने दोनों रिमांड पर भेजा है। थाना प्रभारी ने बताया कि सरगुजा बलरामपुर की रहने वाली 40 वर्षीय महिला कोतबा और आसपास के गांवो में एनजीओ बनवाने का काम करती है। रविवार को उसे पत्थलगांव जाना था। वह बस से बीच रास्ते लैलूंगा में उतर गई। मीटिंग में जल्दी पहुंचने के चक्कर में उसने पास में खड़े धरमजयगढ़ के संतोष यादव 22 वर्ष व उसके 16 वर्षीय साथी से लिफ्ट मांग ली। पेट्रोल डलवाने की बात तय होने पर बाइक सवार दोनों उसे पत्थलगांव की ओर लेकर चल दिए। बीच रास्ते में आरोपियों का मन डोल गया और खलसिया के पास सुनसान जगह पर उसके साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर जान से मारने के लिए पत्थर से हमला किया। आरोपी उसे मरा समझकर उसका पर्स, मोबाइल लूट कर भाग गए थे। महिला रायपुर के अस्पताल में भर्ती जहां पर उसकी अभी भी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस परिजन से उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले रही है। पहले ही दिन पुलिस को महिला के एक युवक के साथ बाइक पर देखे जाने का पता चला था।
मोबाइल सर्विलांस से पकड़े गए आरोपी पुलिस को छानबीन के दौरान एक ब्रेसलेट मिला था। इधर महिला के लूटे गए मोबाइल की पुलिस ने ट्रैकिंग शुरू की। सर्विलांस से जिस जगह की लोकेशन ट्रेस हुई पुलिस वहां पहुंची और संतोष के एक साथ ही पूछताछ कर ब्रेसलेट दिखाया तो उसने संतोष का होना बताया। इस पर पुलिस संतोष और उसके साथी तक पहुंची, जिसके बाद दोनों अपना जुर्म कबूल किया है। महिला को अब तक होश नहीं आया है। कोई सुराग नहीं था लेकिन पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस के जरिए चार दिन के भीतर ही मामले की गुत्थी सुलझा दी।
इस मामले में लैलूंगा थानेदार अमित सिंह ने कहा कि रिपोर्ट के बाद बढ़ाएंगे धारा पीड़िता के बयान और आरोपियों द्वारा जुर्म कबूल किए जाने के बाद धारा 307, 366, 376, 394 के अपराध दर्ज कर रिमांड पर भेजा गया है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर और धाराएं जोड़ी जाएंगी।