NO OBJECTION CERTIFICATE : अगर आप अपना वाहन बेचना चाहते हैं या किसी और स्टेट में ट्रांसफर कराना चाहते हैं या फिर उसमें इलेक्ट्रिक किट लगवाना चाहते हैं तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC की जरूरत होती है. यह NOC आप आरटीओ से ले सकते हैं. इसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या RTO ऑफिस जाकर ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं.
बता दें कि कार बेचने, बैंक के बकाया खत्म करने, कार में कलर चेंज कराने और कार को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने जैसे कई कामों के लिए आरटीओ से NOC लेनी की जरूरत होती है. अगर आप भी NOC के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है.
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
NOC के लिए आप परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. सबसे पहले आपको परिवहन की आधिकारिक वेबसाइट- https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर विजिट करना होगा. उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का पेज खुलेगा, उसके बाद Application For No Objection Certificate पर क्लिक करें और जरूरी डिटेल भरें.‘वैलिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर/चेसिस नंबर’ चुनें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरें और ओटीपी जनरेट करें.
जिसके बाद ‘Show Detail’ पर क्लिक करेने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा. एप्लीकेशन फॉर्म पर डेटा को क्रॉस-चेक करें और आगे बढ़ें. प्रोसेस पूरा करने के लिए पेमेंट करें तथा उसकी रिसिप्ट ले लें. इसके बाद आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स आरटीओ में जमा करना होगा. जिसके बाद RTO द्वारा आपके आवेदन की जांच की जाएगी और उसके बाद आपको एनओसी जारी किया जायेगा.
NOC के लिए जरूरी दस्तावेज
- कोई भी पहचान पत्र(आधार कोर्ट, पैन कार्ड)
- वाहन की आरसी
- वाहन का चेचिस नंबर
- व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर
- मोबाइल नंबर
- CMV Form 28
- Print रिसिप्ट
- फोटोग्राफ
- बुकिंग लेटर (स्लॉट बुकिंग)
- वाहन मालिक का हस्ताक्षर