जांजगीर चाँम्पा दिनांक 15.09.2024 को आरोपी रजत दीवान उर्फ गोलू के द्वारा प्रार्थी से शराब पीने के लिए पैसे की मांग करने कर गंदी गंदी गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर डण्डा से चोंट पंहुचाया है कि रिपोर्ट पर थाना बम्हनीडीह मे अपराध क्रं. 80/2024 धारा 119(1), 296, 351(2), 115(2) BNS कायम कर विवेचना मे लिया गया था।
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गवाहो का कथन लिया गया जो बताये कि जब प्रार्थी लक्ष्मीनारायण जायसवाल बरगडी रोड किनारे बैठा था तब आरोपी रजत दीवान उर्फ गोलू वहां आकर डण्डे से प्रार्थी को मारा था व घटना करके पुलिस के डर से फरार हो गया था आरोपी रजत दीवान उर्फ गोलू का लगातार पतासाजी किया जा रहा था जो आज दिनांक को मुखबिर से सूचना मिला कि आरोपी अपने घर आकर छुपा हुआ है। जिसको उसके घर में घेराबंदी कर पकडकर हिरासत मे लेकर पुछताछ करने पर अपना जूर्म स्वीकार कर घटना में प्रयुक्त लकडी का फण्टा को बरामद किया जाकर आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा का सबूत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 23.09.2024 न्यायिक रिमांड पर में भेजा गया है।
आरोपी रजत दीवान थाना बम्हनीडीह का गुण्डा बदमाश है एवं पूर्व में उसके विरूद्ध थाना बम्हनीडीह में अपराधिक प्रकरण कुल 17 अपराध कायम है एवं 28 प्रतिबंधात्मक धाराओ का कार्यवाही किया गया है। विरूद्व अपराध धारा का सबूत पाये जाने से आज गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।