गरियाबंद। CG NEWS : माननीय केदार कश्यप, वनमंत्री वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग छ.ग. शासन, व्ही. श्रीनिवास राव प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वन बल प्रमुख (छ.ग.), सुधीर अग्रवाल प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) रायपुर छत्तीसगढ़, सतोविशा समाजदार मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व रायपुर (छ.ग.) वरुण जैन, उपनिदेशक उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद (छ.ग.) के कुशल मार्गदर्शन में परिक्षेत्र रिसगांव (कोर एरिया) के कक्ष क्रमांक 246 में दिनांक 05.10.2024 को ग्राम संबलपुर उड़ीसा के 11 व्यक्तियों के द्वारा अपने स्वयं के कुल्हाड़ी आरा लेकर बलात प्रवेश कर 14 नग सागौन वृक्षों की कटाई कर 11 नग स्लीपर बनाकर ले जाते समय पेट्रोलिंग श्रमिक और संयुक्त वन प्रबंधन समिति साल्हेभाठ के सदस्यो के द्वारा घेरा बंदी कर पकड़ने की कोशिश किया गया, जिसमे 01 व्यक्ति सुकालू राम पिता मिन्दरु गोड़ को पूछताछ के लिए बाकि 10 व्यक्ति मौके से फरार हो गये।
सुकालू राम पिता मिन्दरु गोड़ को पकड़कर परिक्षेत्र कार्यालय रिसगांव लाकर पूछताछ किया गया, पूछताछ के दौरान सुकालूराम अपने कथन मे सभी फरार (1) आनंद पिता शैलु रावत, (2) अर्जुन पिता सुखचंद गोड़ (3) रतन पिता संतु गोड़, (4) राजाराम पिता फगना गोड़ (5) लच्छन पिता मंगलु गोड़ (6) सोमराज पिता फगना गोड़ (7) दशरु पिता लच्छु गोड़ (8) पुनीत पिता मेहर गोड़ (9) गागरु पिता रघा कमार (10) धनसू पिता रुपसिंह गोड़ ग्राम संबलपुर, थाना कुन्दई, तहसील रायघर, जिला नवरंगपुर (उड़ीसा) बताया गया। आरोपी सुकालू राम पिता मिन्दरु गोड़ को पुलिस थाना सिहावा में पुलिस अभिरक्षा मे रखा गया।
दिनांक 07.10.2024 को प्रकरण के सभी 10 आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एन्टीपोचिंग टीम उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व का सहयोग लिया गया। एन्टीपोचिंग टीम के द्वारा सुकालू राम पिता मिन्दरु गोड़ को उनके गृह ग्राम संबलपुर (उड़ीसा) ले जाया गया जहा उनकी निशानदेही पर 03 आरोपियों के द्वारा छुपाये गये स्थान से 07 नग सागौन स्लीपर को दिखाया गया, जिसे विभाग के द्वारा जप्त किया गया। एक आरोपी के घर से जंगली सूअर का दांत, कछुए की छाल, बन्दर का जबड़ा एवं कई क्लच वायर फंदे बरामद हुए। सभी 10 आरोपी अपने अपने घर से फरार थे। मोजराज नेताम वनरक्षक के द्वारा सभी 11 आरोपियों के विरुध्द पी.ओ.आर. क्रमांक 01/17 दिनांक 06.10.2024 के तहत् वन अपराध पंजीबध्द किया गया। विवेचना अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह चौहान वनपाल के द्वारा आरोपी सुकालू राम पिता मिन्दरु गोड़ को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की के तहत् गिरफ्तार कर माननीय व्यवहार न्यायालय नगरी, जिला धमतरी (छ.ग.) के समक्ष पेश किया गया। माननीय व्यवहार न्यायालय नगरी, जिला धमतरी (छ.ग.) को लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 (1) A की अनुमति के लिए निवेदन किया गया है। आरोपियों के द्वारा 14 नग सागौन वृक्षों की कटाई से 245838 रुपये की हानि हुई है।
कार्यवाही मे वरुण जैन उपनिदेशक उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद, गोपाल कश्यप (एसडीओ उदंती), परिक्षेत्र अधिकारी रिसगांव शैलेन्द्र बघेल वनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र अधिकारी अरसीकन्हार प्रतिभा मेश्राम वनक्षेत्रपाल, चन्द्रबली ध्रुव उप वनक्षेत्रपाल, शिवलाल मरकाम, नंद यादव, दीना यादव एवं पेट्रोलिंग श्रमिक और संयुक्त वन प्रबंधन समिति साल्हेभाठ के सदस्यो और एन्टीपोचिंग उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद एवं वन परिक्षेत्र रायघर (उड़ीसा) के स्टॉफ का विशेष योगदान रहा।