बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल पर एससी/एसटी एक्ट में दर्ज एफआईआर मामले में बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एफआईआर को निरस्त करने का आदेश दिया है। स्पेशल कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन इसके लिए थाने और एसपी के पास शिकायत नहीं की गई। इसका लाभ मंत्री जयसिंह और दूसरे याचिकाकर्ता को मिला।
कोरबा के चुइया निवासी दुखलाल कंवर ने स्पेशल से शिकायत की थी। इस पर कोर्ट के आदेश से कोरबा के अजाक थाने में एससी/ एसटी एक्ट 1989 के तहत मंत्री जयसिंह और सुरेंद्र अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसके खिलाफ याचिका में कहा गया कि शिकायतकर्ता ने आवेदन सीधा स्पेशल जज की कोर्ट में 156 (3) सीआरपीसी के तहत दिया था।
हाईकोर्ट ने कहा, 156 (3) का आवेदन लगाने से 154(1)154(3) थाने में शिकायत करना था, एसपी के पास आवेदन करना था जो नहीं किया गया। हालांकि हाईकोर्ट ने याचिका में की गई मांग स्पेशल जज को पावर नहीं है, मांग को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा, स्पेशल जज को पावर है और प्रश्न को खारिज कर दिया। मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. निर्मल शुक्ला और अर्जित तिवारी ने पक्ष रखा था।