जांजगीर प्रार्थी अनिलदास महंत को आरोपी सुरेश महंत एवं उनके अन्य साथियों के द्वारा मुनुन्द रोड कालोनी में जमीन व मकान लेने के लिए बात वर्ष 2022 में किया था। जमीन को देखने गये तो आरोपियों द्वारा शुभकामना सिटी कालोनी के भीतर जमीन दिखाये व बोले कि 01 BHK मकान बनाकर रजिस्ट्री कराकर देने की बात बोले जिसका कुल 9,00,000/ रूपये में सौदा तय हो चुका था जिसका दिनांक 30.06.2022 को रजिस्ट्री कराया। प्रार्थी मकान को लोन में खरीदना चाहता था तो आरोपी अनंदराम उर्फ नंदलाल, सुरेश, जगदीश कश्यप के द्वारा बिलासपुर के आई. सी. आई. सी. आई. बैंक वाले से संपर्क कराया और 2,74,000/- खाता में जमा कराया था। जमीन का कागजात को लेकर बैंक गये जहां पर 6,10,000/ रूपया का प्रार्थी के नाम से स्वीकृत लोन की राशि का चेक को बैंक के अधिकारी से मिली भगत कर रकम को आरोपी नंदलाल उर्फ आनंदराम के खाता में चेक के माध्यम प्रार्थी के जानकारी बिना डलवा दिये थे और आरोपियों द्वारा रकम को आहरण कर लिया गया था।
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विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में आरोपी नंदलाल, सुरेश महंत एवं जगदीश कश्यप को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करना तथा आरोपियो का कृत्य अपराध धारा सदर कर घटित करना पाये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर पूर्व में न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा चुका है।
प्रकरण के फरार आरोपी रामविलास कश्यप निवासी मुनूंद जो घटना घटित कर हो गया था फरार जिसकी लगातार पुलिस द्वारा पातासाजी की जा रही थी। जिसको मुखबिर सूचना पर पकड़ा जिसको घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया गया तथा धोखाधड़ी का बंटवारा रकम से खरीदी एक कार एवं मोबाइल को आरोपी के कब्जे से बरामद किया जाकर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 04.11.2024 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।