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बड़ी खबर : अस्थाई पटाखा बाजार के लिए जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन… इन नियमो का करना होगा पालन 

Poonam Shukla
Last updated: 2020/11/03 at 1:00 PM
Poonam Shukla
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2 Min Read
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बिलासपुर। शहर के गवर्मेंट स्कूल मैदान, सकरी, मंगला, तिफरा, सिरगिट्टी, लिंगियाडीह, राजकिशोर नगर में लगने वाले अस्थाई पटाखा बाजार के लिए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। जिसके मुताबिक पटाखा बाजार में दो दुकानों के बीच तीन मीटर की दूरी रखनी होगी और दुकानों का आकार 10×10 होगा। साथ ही पटाखों को रखने के लिए लकड़ी की भी रैक नहीं रख सकेंगे। नगर निगम दुकानों का लेआउट करके देगा और फिर दुकानों का निर्माण कर सकेंगे। साथ ही वे दुकानों के सामने कपड़े का शामियाना भी नहीं लगा सकेंगे।

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इन नियमों का करना होगा पालन

पटाखा रखने के लिए लोहे की चादर की रैक रखना होगा।

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दुकानों के आगे लगने वाला कपड़ों का शामियाना प्रतिबंधित होगा।

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प्रतिबंधित और अमानक ध्वनि वाले पटाखों का संग्रहण व विक्रय नहीं कर सकेंगे।

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सुबह छह बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक ही पटाखा फोड़ सकेंगे। इसके बाद आतिशबाजी करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसकी जानकारी व्यापारियों को अपने बैनर, पोस्टर में भी देना होगा।

प्रत्येक दुकान के लिए किराए की राशि पूर्व वर्ष की भांति चार हजार स्र्पये होगी। इसे शासकीय बहुद्देशीय उमा विद्यायल के प्राचार्य के पास जमा करना होगा।

अस्थाई पटाखा बाजार 15 नवंबर तक लगाई जाएगी।

जहां अस्थाई पटाखा बाजार लगना है, वहां समतलीकरण के लिए बारीक गिट्टी के डस्ट का उपयोग किया जाएगा।

अस्थाई पटाखा बाजार में प्रकाश की व्यवस्था व्यापारी संघ को करनी होगी। बिजली के तारों को सुरक्षात्मक रूप से लगाना होगा। ताकि वे कहीं लटके नहीं। सुरक्षित विद्युत कनेक्शन के लिए बाजार शुरू होने से पूर्व प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा

प्रत्येक पटाखा व्यावसायी को विस्फोटक नियंत्रक, पेट्रोलियम व विस्फोटक सुरक्षा संगठन नियमों को मानना होगा।

कंट्रोल रूम बनवाना होगा।

बाजार स्थल पर एक डाक्टर, नर्स, प्राथमिक उपचार पेटी, जीवन रक्षक दवा, आक्सीजन सिलेंडर, एंबुलेंस पूरे समय तैनात रहेगी।

आवश्यक उपचार के लिए शेड बनाना होगा।

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