राजनांदगांव। CG NEWS : मनमाना किराया वसूली पर अंकुश लगाने और यात्रियों को किराया दर की जानकारी देने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा परिक्षेत्र अंतर्गत सभी बस स्टैंड में किराया सूची चस्पा की गई है। इस सूची के लग जाने से यात्रियों को अपने गंतव्य का किराया मालूम हो रहा है, तो वहीं वरिष्ठ नागरिकों सहित दिव्यांग जनों को मिलने वाली छूट का उल्लेख भी बैनर के माध्यम से किया गया है। अक्सर बस में सफर करने वालों से अधिक किराया लेने की शिकायत मिलती रहती है, जबकि किराया तय होने के बाद भी बस ऑपरेटरों द्वारा अपने निर्धारित दर के अनुसार ही किराया लिया जात रहा है। लेकिन अब बस ऑपरेटर द्वारा यात्रियों से अधिक किराया वसूल नहीं किया जा सकेगा। इसको लेकर परिवहन विभाग ने सभी बस स्टैंड पर किराया सूची चस्पा करवा दी है। जिसमें किलोमीटर के अनुसार किराये दर की जानकारी दी गई है। परिवहन विभाग द्वारा बस स्टैंड में लगाए गए किराया सूची को लेकर जिला क्षेत्रीय परिवाहन अधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि एचआईवी पीड़ित दिव्यांगजनों एवं 80 वर्ष या उससे अधिक वरिष्ठ जनों को निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है।परिवहन विभाग द्वारा नियमों के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों को छूट नहीं मिलने के मामले में भी पहल करते हुए बस स्टैंड में लगाए गए किराया सूची में 100 प्रतिशत छूट मिलने वाले व्यक्तियों की जानकारी दी गई है। जिसमें दृष्टिहीन, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग, बौद्धिक दिव्यांग, 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन और एचआईवी पीड़ितों को निशुल्क यात्रा दिए जाने का बोर्ड लगाया है। बस संचालकों का कहना है कि दिशानिर्देश का पालन किया जा रहा है। लंबे समय से बस यात्रा में छूट नहीं मिलने की शिकायत कर रहे नक्सल पीड़ित परिवार के लोगों को भी अब बस के सफर में 50% किराए की छूट मिलेगी। इसके लिए सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र यात्रा के दौरान दिखाना होगा।