BIG NEWS : गौ तस्कर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब सरकार ने मामले में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी हैं। जिसमे आऱोपी की जमानत रद्द करने की मांग की हैं। याचिका में कहा गया है कि आरोपी आदतन गौ-तस्कर हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर को नाज़िम खान को जमानत दी थी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में राज्य सरकार की ओर से ना तो किसी वकील का वकालतनामा पेश हुआ, ना ही कोई वकील सुनवाई के दौरान उपस्थित हुआ। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार 13 फरवरी 2021 को करौली जिले के नादौती थाना क्षेत्र में पुलिस गश्त के दौरान गंगापुर सिटी की ओर से आ रहे एक कन्टेनर को गौ तस्करी की आशंका में रोका गया। कंटेनर की जांच करने पर उसमें अलग-अलग उम्र की 26 गाए थी। जिनमें 3 से 6 साल की उम्र के तीन बछड़े और लगभग पांच साल की एक गाय मृत पाई गई। कंटेनर को जब्त कर लिया गया। चालक और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन तीसरा व्यक्ति, जिसकी पहचान बाद में याचिकाकर्ता के रूप में हुई, भाग गया। जिसे इसी साल 30 अप्रेल को ही गिरफ्तार किया गया।