सारंगढ़ बिलाईगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 1 अक्टूबर 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए पूर्व जारी कार्यक्रम में आंशिक संशोधन करने हुए नगरपालिका निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। निर्वाचक नामावली तैयार करने के संशोधित कार्यक्रम अंतर्गत दावे तथा आपत्तियां 13 नवम्बर 2024 से प्राप्त की जाएगी। दावा-आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 नवम्बर 2024 अपरान्ह 3 बजे तक है। दावे-आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तिथि 24 नवम्बर 2024, प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27 नवम्बर 2024 है। प्ररूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर है। दावे-आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख, निराकरण आदेश पारित होने के 5 दिवस के भीतर अपील की जा सकती है। परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि 5 दिसम्बर 2024 तक सॉफ्टवेयर में किया जाएगा।
चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पीडीएफ मुद्रण हेतु 7 दिसम्बर 2024 तक जिला कार्यालय को सौंपा जाएगा। अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ 10 दिसम्बर 2024 तक संलग्न किया जाएगा। निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 11 दिसम्बर 2024 को किया जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति स्वीकार नहीं होगा।सारंगढ़ बिलाईगढ़, 14 नवम्बर 2024/छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 1 अक्टूबर 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए पूर्व जारी कार्यक्रम में आंशिक संशोधन करने हुए नगरपालिका निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। निर्वाचक नामावली तैयार करने के संशोधित कार्यक्रम अंतर्गत दावे तथा आपत्तियां 13 नवम्बर 2024 से प्राप्त की जाएगी। दावा-आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 नवम्बर 2024 अपरान्ह 3 बजे तक है। दावे-आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तिथि 24 नवम्बर 2024, प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27 नवम्बर 2024 है। प्ररूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर है। दावे-आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख, निराकरण आदेश पारित होने के 5 दिवस के भीतर अपील की जा सकती है। परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि 5 दिसम्बर 2024 तक सॉफ्टवेयर में किया जाएगा। चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पीडीएफ मुद्रण हेतु 7 दिसम्बर 2024 तक जिला कार्यालय को सौंपा जाएगा। अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ 10 दिसम्बर 2024 तक संलग्न किया जाएगा। निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 11 दिसम्बर 2024 को किया जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति स्वीकार नहीं होगा।