MP NEWS : इंदौर के मेडिकल कारोबारी को कोर्ट ने एक करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। वे 2018 में हुए एक सड़क हादसे के बाद से कोमा में हैं। इन 6 सालों में परिवार ने इलाज पर 11 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए। इलाज के लिए प्राॅपर्टी बेचनी पड़ी। बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई। तंगहाली के चलते परिवार को इंदौर छोड़कर शाजापुर के पास गांव में शिफ्ट होना पड़ा। बेटे के ठीक होने की आस में बुजुर्ग मां का भी शनिवार को निधन हो गया। परिजन उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कभी तो मेडिकल कारोबारी को होश आएगा। हालांकि, डॉक्टरों ने रिपोर्ट दी है कि वे अब स्थायी तौर पर अयोग्य (दिव्यांग) हैं। मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम किया तो कंपनी ने पैसा देने में आनाकानी की। नतीजतन कोर्ट जाना पड़ा। 4 साल चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने मेडिकल कारोबारी के पक्ष में फैसला सुनाया।