रायपुर। GRAND NEWS : पुलिस बल आरक्षक संवर्ग 2023-24 की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस प्रक्रिया के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में आरक्षकों के पदों पर भर्ती होनी थी। लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। रायपुर पुलिस प्रशिक्षक केन्द्र माना में पुलिस अधिकारियों ने सुबह 7 बजे घोषणा की कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। इसके बाद 2000 अभ्यर्थी मायूस होकर अपने-अपने घर लौट गए। देखिए ग्रैंड न्यूज़ की खास रिपोर्ट….
आरक्षक पुलिस भर्ती को हाईकोर्ट में जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता बेदराम टंडन ने यह याचिका दाखिल की थी। उनका आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में नियमों को बदलकर केवल पुलिस विभाग के कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों के बच्चों को छूट दी गई, जिससे आम उम्मीदवारों के साथ भेदभाव हुआ। यह छूट भर्ती नियम 2007 की कंडिका 9(5) के तहत दी गई, लेकिन इसे सभी अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं किया गया। हमने कोर्ट से निवेदन किया कि यह भेदभावपूर्ण है।
राज्य के सभी जिलों में आरक्षक संवर्ग 2023-24 के पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। रायपुर माना पीटीएस में भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट ने आदेश के बाद शारीरिक नाप जोक स्थगित किया गया है। इस फैसले से उन सभी अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है, जो रायपुर के आज रायपुर माना कैंप में फिजिकल टेस्ट देने पहुंचे थे। जैसे ही माननीय न्यायालय के आदेश होगा उसके परिपालन में आगे की भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जाएगा।