रायपुर। राज्य सरकार ने सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स के संचालन के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने कलेक्टर और संभाग आयुक्त को जारी किए आदेश के मुताबिक गाइडलाइन्स और एसओपी के तहत सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स के संचालन की अनुमति दी जा सकती है। इससे पहले केंद्र सरकार ने अनलाॅक प्रक्रिया के तहत सिनेमाघरों के संचालन की अनुमति दे दी थी, लेकिन प्रदेश में बिगड़े हालात के मद्देनजर अनुमति जारी नहीं की गई थी।
उल्लेखनीय है कि बीते करीब एक सप्ताह से कोरोना पीड़ितों की मिलने की संख्या के मुकाबले रिकवरी रेट में तेजी आई है, जिसकी वजह से प्रदेश सरकार ने भी अब सिनेमाघरों के संचालन को लेकर छूट प्रदान कर दी है, लेकिन इस दौरान जारी किए गए गाइड लाइन और एसओपी का पूरा ख्याल रखना होगा। ताकि मनोरंजन की वजह से कोई कोरोना की चपेट में ना आ जाए।
बता दें कि कोरोना महामारी के चलते बीते कई महीनों से सिनेमाघर बंद हैं, इससे जुड़े लोगों के समक्ष रोजीरोटी का संकट बना हुआ है। वहीं केंद्र सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया के तहत सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स के संचालन की अनुमति दे दी है।