पुलिस ने बताया कि, आरोपी की पहचान पिपरौद गांव का निवासी गोपेश साहू, पिता- हरिशंकर साहू के रूप में हुई है. आरोपी युवक की पीड़ता के साथ 5-6 वर्षों से जान-पहचान थी. हाल ही में 13 दिसंबर की देर रात आरोपी ने पीड़िता से शादी का प्रलोभन देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया. इसके बाद शादी करने की बात कहकर उसे रायपुर भी ले गया, जहां से पीड़िता ने शादी से इंकार कर दिया.
शादी करने से मना करने पर आरोपी युवक 16 दिसंबर को पीड़िता के कॉलेज के पास पहुंच गया और जान से मारने की धमकी देते हुए उसे उसके ही घर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया. आरोपी ने किसी को बताने पर युवती को परिवार समेत जान से मारने की धमकी भी दी.
पीड़िता ने पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी. जिसके बाद परिजनों के साथ गोबरा नवापारा थाना पहुंच कर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. घटना की शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 565/24 धारा- 64, (2 ) 351( 2) 332 (b) BNS के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है.