बिलासपुर। CG NEWS : दुष्कर्म पीड़िता के अनचाहे गर्भपात को लेकर दायर याचिका पर 25 दिसंबर को शीतकालीन अवकाश के बावजूद जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। पीड़िता ने 21-22 सप्ताह के गर्भ को रखने में असमर्थता जताते हुए चिकित्सीय गर्भपात की अनुमति के लिए शपथ-पत्र के साथ रिट याचिका दायर की थी।
कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर कलेक्टर को निर्देश दिया है कि 7 जून 2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार मेडिकल बोर्ड का गठन कर पीड़िता की शारीरिक और मानसिक स्थिति, गर्भावस्था की अवस्था, और भ्रूण की स्थिति की जांच करे। मेडिकल जांच की रिपोर्ट 26 दिसंबर तक पेश करने को कहा गया है।
मेडिकल बोर्ड में स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट/सोनोलॉजिस्ट सहित अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे। जांच का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। पीड़िता को 25 दिसंबर को ही मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
अगली सुनवाई 26 दिसंबर 2024 को होगी। इस आदेश की प्रति संबंधित अधिकारियों और राज्य सरकार को अनुपालन के लिए तत्काल भेज दी गई है।