रायपुर। छत्तीसगढ़ कैडर के बर्खास्त आईएएस बाबूलाल अग्रवाल दो दिनों तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे। आज रायपुर के विशेष अदालत में ईडी ने उन्हें पेश किया और रिमांड की मांग की, जिसे न्यायालय ने मंजूरी दे दी है। बर्खास्त आईएएस अग्रवाल पर सोमवार को ईडी ने शिकंजा कसा और अपनी कस्टडी में ले लिया था। इस मामले में बाबूलाल अग्रवाल का कहना है कि उन्हें गलत ढंग से फंसाया गया है, उचित समय पर वे इसका जवाब देंगे।
प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों ने मंगलवार दोपहर बाद बर्खास्त IAS बाबूलाल अग्रवाल को रायपुर की बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम के लिए बनी विशेष अदालत में पेश कर रिमांड की मांग की। लंच के बाद केंद्रीय एजेंसी के आवेदन पर न्यायालय ने बीएल अग्रवाल को दो दिन की रिमांड पर ED को सौंप दिया।
बीएल अग्रवाल को ED अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के पुराने मामले में सोमवार शाम को गिरफ्तार किया था। शुरुआती पूछताछ के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया।
बीएल अग्रवाल पर बेनामी खातों में करोड़ों की संपत्ति रखने का आरोप है। आरोप है कि अग्रवाल ने अपने सीए के जरिये खरोरा और आसपास के गांवों के 446 लोगों के नाम से बैंक खाते खुलवाये। साल 2006 से 2009 के बीच तीन सालों में इन खातों के जरिए 39 करोड़ रुपए जमा किए गए। मामला सामने आने के बाद आयकर विभाग और सीबीआई ने मामला हाथ में लिया।
साल 2017 में सीबीआई ने बाबूलाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। उनपर अपने ऊपर चल रहे मामले को रफा-दफा कराने के लिए सीबीआई अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश का भी आरोप था। पेशी के दौरान संवाददाताओं से बात करते हुए अग्रवाल ने कहा कि उन्हें गलत ढंग से इस मामले में फंसाया गया है। उचित समय पर वे इसका जवाब देंगे।