गरियाबंद। Gariaband : मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राजिम मेला स्थल मे विवाह कार्यक्रम संपन्न कराया जाना है। पंजीयन की अंतिम तिथि 05 फरवरी 2025 है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नही किया जायेगा। इच्छुक माता-पिता 05 फरवरी तक अपने बेटे व बेटी की शादी के लिए संबंधित क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय के माध्यम से विवाह का पंजीयन करा सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नही किया जायेगा।
विवाह हेतु लड़की का उम्र 05 फरवरी 2025 की स्थिति मे 18 वर्ष तथा लड़के का उम्र 21 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है। लड़की मूलतः छत्तीसगढ़ की निवासी होनी चाहिये, विवाह पंजीयन हेतु लड़के लड़की की शैक्षणिक योग्यता, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, एवं माता पिता की सहमति अनिवार्य होगी। पूर्व मे योजनान्तर्गत 21 हजार रूपये का चेक प्रदाय किया जाता था जिसे बढ़ाकर वधु को अब 35 हजार रूपये का चेक प्रदाय किया जायेगा, 7000 श्रृंगार सामग्री व इसी अनुक्रम मे 8000 विवाह आयोजन मंडप इत्यादि मे व्यय किया जाना है। चेक का वितरण विवाह आयोजन स्थल में ही किया जायेगा जिस हेतु वधु अपने बैंक पासबुक की छायाप्रति साथ लावें जिससे तत्काल चेक तैयार कर वितरण करने में सहायक होगा।
कन्या मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजनांतर्गत जारी राशन कार्ड धारित परिवार की होनी चाहिये। किंतु बीपीएल के अतिरिक्त अन्य कार्डधारी की भी पात्रता होगी। विधवा व परित्यक्ता महिलाओं को भी इस योजना के तहत लाभान्वित किया जावेगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत विकलांग कन्या को समाज कल्याण विभाग के अतिरिक्त महिला बाल विकास विभाग से भी योजना का लाभ दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त अन्तर्जातीय विवाह का लाभ इस योजना के अतिरिक्त आदिम जाति विकास विभाग से प्रदाय किया जायेगा। जिला प्रशासन द्वारा समस्त नागरिकों से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का प्रचार प्रसार करते हुये निर्धन परिवारों की कन्याओं को अधिक से अधिक लाभ दिलाने हेतु प्रोत्साहित करने हेतु आग्रह किया गया है।