CG Civil Judge Exam : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, कोर्ट ने कहा है कि ऐसे उम्मीदवार, जो सरकारी सेवा में कार्यरत हैं और बार काउंसिल में नामांकित नहीं हैं, वे भी सिविल जज परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. कोर्ट ने आदेशित किया है कि एक उम्मीदवार जो विधि स्नातक है, चाहे वह अधिवक्ता के रूप में नामांकित हो या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसे भी उसी जांच से गुजरना होगा, जिससे दूसरे उम्मीदवार को गुजरना होगा, जो अधिवक्ता के रूप में नामांकित है. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) आवेदन की अंतिम तिथि 24 जनवरी 2025 से एक महीने के लिए बढ़ाया जाए.
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दरअसल, मध्यप्रदेश के जबलपुर की रहने वाली विनीता यादव विधि स्नातक है, जिसने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से विधि में डिग्री प्राप्त की है. वह छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2024 में शामिल होने की इच्छुक थी. लेकिन वर्तमान में वह सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत है तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 1961 का अधिनियम) के तहत अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं है तथा पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी होने के कारण उसे 1961 के अधिनियम के तहत बनाए गए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India) रूल्स के नियम 49 के तहत अधिवक्ता के रूप में नामांकन करने से वैधानिक रूप से रोक दिया गया है, जो किसी भी पूर्णकालिक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के नामांकन पर रोक लगाता है.
CG Civil Judge Exam याचिकाकर्ता ने अपनी अधिवक्ता शर्मिला सिंघई के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की. मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डबल बैंच में सुनवाई हुई. बैंच ने सुनवाई के दौरान कहा प्रथम दृष्टया, हमारा विचार है कि फिलहाल याचिकाकर्ता को अपना ऑनलाइन फॉर्म भरने की अनुमति दी जानी चाहिए और यदि वह अन्य सभी मानदंडों को पूरा करती है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है. भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई है. चूंकि ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 24.01.2025 है, इसलिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को निर्देश देते हुए ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि को एक महीने के लिए बढ़ा देने आदेश दिया. इसके अलावा, विशुद्ध रूप से अंतरिम उपाय के रूप में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन फॉर्म भरने की अनुमति देगा, भले ही वे 1961 के अधिनियम के तहत अधिवक्ता के रूप में नामांकित न हों.
यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश प्रतिवादी के रूप में लागू होगा, न कि व्यक्तिगत रूप से और यहां तक कि वे अभ्यर्थी जिन्होंने उपरोक्त राहत के लिए इस उच्च न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया है, उन्हें भी वर्तमान आदेश का लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी.
CG Civil Judge Exam CGPSC को लेकर दिया ये आदेश
आयोग को निर्देश दिया गया कि वह ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि एक महीने आगे बढ़ाए और उन उम्मीदवारों को भी आवेदन का अवसर दे, जो बार काउंसिल में नामांकित नहीं हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी 2025 को होगी. वहीं, CGPSC के अधिवक्ता को यह आदेश तुरंत आयोग तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं.