रायपुर। RAIPUR NEWS : नगर निगम रायपुर में अनुकम्पा नियुक्ति पाने के लिए आश्रितों में मारामारी है। ज्ञात है कि जबसे नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा निगम रायपुर के लिए 35 पद स्वीकृत किया है तब से लगातार आश्रित आवेदकों की संख्या बढ़ती जा रही है निगम द्वारा कुल 72 अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण शासन को भेजकर स्वीकृति के लिए पत्र 2021 से 2024 तक लगातार जानकारी भेज कर 2014 से अब तक का अनुकम्पा नियुक्ति सूचीबद्ध किया गया। 72 प्रकरणों में नियमानुसार 35 लोगों को नियुक्ति देने पर किसी प्रकार अवैधानिकता नहीं होती परंतु आश्रितों कि संख्या बढ़ाकर अनुकम्पा नियुक्ति में प्रश्न चिन्ह लगा दिया है आचार संहिता लगने के बाद दिनांक 22 व 23 को विवाहित/अविवाहित महिलाओं को पत्र भेजकर उपायुक्त नगर निगम कृष्णा खटिक ने कागजात जमा कराने के बहाने इंटरव्यु लिया जैसे के पुत्रवधु (बहु) को अपने पति के समस्त भाई बहनों का सहमति पत्र लेकर आने पर उपायुक्त द्वारा एक एक महिला आश्रितों को उनके परिवार कि पूर्ण वंशावली खंगाल लिया अर्थात उनके कुटुम्ब में कौन-कौन नौकरी कर रहा है जान सके एवं अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदन को निरस्त कर सके शासन के अनुकम्पा नियुक्ति के निर्देश में स्पष्ट रूप से दिवंगत शासकीय सेवक कि विधवा/विधुर-पुत्र/दत्तक पुत्र-पुत्री/ दत्तक पुत्री-आश्रित विधवा पुत्री / आश्रित विधवा पुत्री-आश्रित तलाक शुदा पुत्री/आश्रित तलाक सुधा दत्तक पुत्री एवं पुत्र वधु इस क्रम में अनुकम्पा नियुक्ति विचार किया जाना है।
परंतु अनुकम्पा निर्देश का अवहेलना कर अपनी मर्जी से उपायुक्त द्वारा अनावश्यक दस्तावेज मंगवाकर एक ओर गरीब महिलाओं को आर्थिक बोझ में डाला है दूसरी ओर उनकी मंशा अनुकम्पा नियुक्ति नही देकर किसी अन्य प्रकार से पदों की भरना प्रतीत होता है आचार संहिता में जो भी कार्यवाही की गयी है शुन्य होगी जिसे प्रोसेडिंग नही लिया जा सकता अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदकगणों ने निगम प्रशासक/आयुक्त से मांग किया है कि आचार संहिता के अवधि में किस प्रकार का दस्तावेज इंटरव्यु नहीं लिया जाये एवं 72 अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों में ही नियमानुसार आदेश जारी करने का कष्ट करें।