नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष में अब तक इनकम टैक्स विभाग ने 40 लाख से ज्यादा टैक्सपेयर्स को 1.36 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी कर दिया है. इसमें 35,750 करोड़ रुपये का पर्सनल इनकम टैक्स (PIT) और करीब एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कॉरपोरेट टैक्स रिफंड शामिल है. इनकम टैक्स विभाग ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से इस बारे में जानकारी दी है.
इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट में लिखा, ‘केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 40.19 लाख टैक्सपेयर्स को 1 अप्रैल 2020 से लेकर 17 नवंबर 2020 तक 1,36,066 करोड़ रुपये का टैक्स रिफंंड जारी कर दिया है. 38,23,304 मामलों में 35,750 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स रिफंड जारी हुआ है. जबकि, 1,95,518 मामलों में 1,00,316 करोड़ रुपये का कॉरपोरेट टैक्स रिफंड जारी किया गया है.
CBDT issues refunds of over Rs. 1,36,066 crore to more than 40.19 lakh taxpayers between 1st April,2020 to 17th November,2020. Income tax refunds of Rs. 35,750 crore have been issued in 38,23,304 cases &corporate tax refunds of Rs.1,00,316 crore have been issued in 1,95,518 cases
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) November 18, 2020
इनकम टैक्स रिटर्न उन्हीं टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के लिए जारी होता है, जिन्होंने आईटीआर दाखिल कर दिया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके टैक्स की जांच करता है, उसके बाद यदि इस पर कोई रिफंड बनता है तो वो आपको रिफंड करता है. आज हम आपको बताते हैं कि आईटीआर फाइल करने के बाद आप इसे कैसे ट्रैक कर सकते हैं और कैसे पता कर सकते हैं कि आपको रिफंड मिला है या नहीं.
1 इसके लिए आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा. यहां आप आपना पोर्टल लॉगिन करेंगे. पोर्टल लॉगिन के लिए आपको अपना पैन नंबर, ई-फाइलिंग पासवर्ड और कैप्चा भरना होगा.
2 जैसे ही आपका पोर्टल प्रोफाइल खुलेगा, उसके बाद आपको ‘View returns/forms’ पर क्लिक करना होगा.
3 अगले स्टेप में आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से ‘Income Tax Returns’ पर क्लिक कर सबमिट करेंगे. हाइपरलिंक अकनॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करने के बाद एक नई स्क्रिन खुलेगी.
4 इस स्क्रीन पर आपको फाइलिंग की टाइमलाइन, प्रोसेसिंग टैक्स रिटर्न के बारे में जानकारी मिलेगी. इसमें फाइलिंग की तारीख, रिटर्न वेरिफाइ करने की तारीख, प्रोसेसिंग के पूरा होने की तारीख, रिफंड जारी करने की तारीख और पेमेंट रिफंड के बारे में जानकारी होगी.