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छत्तीसगढ़

Chhattisgarh : परिवहन पोर्टल से घर बैठे बनवाएं लायसेंस और कराएं वाहनों का पंजीयन

Jagesh Sahu
Last updated: 2025/04/04 at 3:09 PM
Jagesh Sahu
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4 Min Read
Chhattisgarh : परिवहन पोर्टल से घर बैठे बनवाएं लायसेंस और कराएं वाहनों का पंजीयन
Chhattisgarh : परिवहन पोर्टल से घर बैठे बनवाएं लायसेंस और कराएं वाहनों का पंजीयन
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Highlights
  • परिवहन सेवा पोर्टल Parivahan.gov.in में वाहन संबंधित 23 सेवाएं तथा सारथी (चालक लाईसेंस से संबंधित) के 19 सेवाएं शामिल हैं

रायपुर। Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग द्वारा आम नागरिकों को दी जा रही सुविधाओं को अधिक सुगम बनाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए आम नागरिकों को किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे ही आवेदकों द्वारा इन सुविधाओं के लिए आवेदन किया जा सकता है।

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परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित परिवहन सेवा पोर्टल में जाकर आवेदकों द्वारा वांछित सेवा का चुनाव कर आधार अभिप्रमाणन द्वारा उक्त सेवा का लाभ लिया जा सकता है, आधार अभिप्रमाणन के बाद परिवहन पोर्टल में दिये गए सेवाओं के तहत् वाहन से संबंधित 23 सेवाएं तथा सारथी (चालक लाईसेंस से संबंधित) के 19 सेवाएं शामिल हैं।

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वाहन से संबंधित सेवाएं – मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन, पूर्ण निर्मित बॉडी वाले मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन, पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) की डुप्लिकेट जारी करने के लिए आवेदन, पंजीकरण प्रमाणपत्र शुल्क जमा करना, पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्रदान करने के लिए आवेदन, पंजीकरण प्रमाणपत्र में पते में परिवर्तन, शुल्क के विरुद्ध पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) विवरण देखें, मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण की सूचना, मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन, किराया-खरीद समझौते का समर्थन, किराया-खरीद समझौते की समाप्ति, नए परमिट जारी करना, डुप्लिकेट परमिट जारी करना, परमिट का स्थायी समर्पण, परमिट का हस्तांतरण, परमिट का हस्तांतरण (मृत्यु मामला), परमिट का नवीनीकरण परमिट, परमिट प्राधिकरण का नवीनीकरण, विशेष परमिट के लिए आवेदन, अस्थायी परमिट के लिए आवेदन, परिवहन सेवाओं के लिए रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करना, डुप्लीकेट फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करना और वाहन का रूपांतरण सेवाएं शामिल हैं।

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इसी तरह चालक लाईसेंस से संबंधित सेवाएं – लर्नर लाइसेंस में पता बदलना, डुप्लीकेट लर्नर लाइसेंस जारी करना, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) जारी करना, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण जिसके लिए ड्राइविंग योग्यता का परीक्षण आवश्यक नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस का प्रतिस्थापन, ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलना, ड्राइविंग लाइसेंस में बायोमेट्रिक्स बदलना, ड्राइविंग लाइसेंस में फोटो और हस्ताक्षर बदलना, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट प्रोविजनिंग, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी करना, लाइसेंस से वाहन की श्रेणी का सरेंडर करना, खतरनाक सामग्री चलाने के लिए अनुमोदन, ड्राइवर को पब्लिक सर्विस व्हीकल (पीएसवी) बैज जारी करना, डुप्लीकेट पब्लिक सर्विस व्हीकल (पीएसवी) बैज जारी करना, कंडक्टर लाइसेंस का नवीनीकरण, डुप्लीकेट कंडक्टर लाइसेंस जारी करना, कंडक्टर लाइसेंस में पता बदलना, कंडक्टर में बायोमेट्रिक्स बदलना लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस में नाम परिवर्तन सेवाएं शामिल हैं।

उपरोक्त सेवाओं का लाभ लेने के लिए आवेदकों को सर्वप्रथम परिवहन सेवा पोर्टल में जाकर वेबसाईट में प्रदर्शित हो रहे Menu Bar  में ऑनलाईन सर्विसेस को सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करते ही Vehicle Related Services जो कि वाहन सेवा से संबंधित है का चयन करते ही वाहन से संबंधित विभिन्न सेवाओं हेतु विकल्प प्रदर्शित होता है। इसी प्रकार चालक लाईसेंस से संबंधित सेवाओं हेतु वेबसाईट में प्रदर्शित हो रहे Menu Bar में ऑनलाईन सर्विसेस के तहत् Driving License Related Services का चयन करने पर ड्राईविंग लाईसेंस से संबंधित विभिन्न सेवाओं हेतु विकल्प प्रदर्शित होता है। आवेदक अपने कार्य से संबंधित विकल्प का चुनाव कर, सुविधा का लाभ ले सकते हैं।

अब तक वाहन 4.0 संबंधी सेवाओं हेतु 1,724 आवेदन एवं सारथी 4.0 के माध्यम से लाईसेंस संबंधी 34,225 आवेदन का निराकरण 01 वर्ष के भीतर किया गया है। परिवहन विभाग आम नागरिकों की सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु सतत् रूप से प्रयासरत् है।

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