रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर द्वारा आमानाका क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में सभी कार्यालय, दुकानें इत्यादि पूर्णत: बंद रहेंगे। लोगों को मेडिकल कारणों के अलावा किसी अन्य कारण से बाहर निकलने की अनुमति नही होगी। कलेक्टर डॉ एस भारती दासन द्वारा उक्त क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डाट सीजी हाट डाट इन वेबसाइट का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की है।
कन्टेनमेंट क्षेत्र में जारी आदेश अन्य किसी भी प्राधिकारी के आदेश अथवा निर्देश को ओवरराइड करेंगें। प्राचार्य शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय द्वारा कन्टेनमेंट क्षेत्र घोषित होने की जानकारी होने के बावजूद महाविद्यालय को खोला गया और सभी स्टाफ को महाविद्यालय आने हेतु निर्देशित किया गया, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन है। इस अनुशासनहीनता के लिए महाविद्यालय प्राचार्य श्री डी एन वर्मा के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
कंटेन्मेंट क्षेत्र में आदेश का उल्लंघन,साइंस कालेज के प्राचार्य को नोटिस जारी
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