स्टेडियम और इंडोर हॉल के निर्माण के लिए जिला कलेक्टर के प्रस्ताव पर खेल विभाग सक्षम होगा। इसमें 80 लाख तक की सीमा के प्रस्ताव की स्वीकृति विभाग से और 3 करोड़ तक के निर्माण संबंधी प्रस्तावों पर प्रशासकीय स्वीकृति लेनी होगी। संचालक, खेल एवं युवा कल्याण स्तर पर पंजीकृत खेल समिति या क्लब को 5 लाख तक आर्थिक सहायता व खेल उपकरण की स्वीकृति संचालनालय स्तर पर ही होगी। इसके लिए जिला खेल अधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव आवश्यक रहेगा। प्रतिभा खोज, खेल वृत्ति एवं अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए भी जिला खेल अधिकारी के प्रस्ताव पर ध्यान दिया जाएगा।